भर्ती के खिलाफ कोर्ट में डाली याचिका




जागरण संवाद केंद्र, जींद : हरियाणा विधानसभा में विज्ञापन संख्या 6/2012 तथा 3/2013 के तहत निकाली गई डिप्टी सेक्रेटरी की निकाली गई भर्तियों के मामले में चयनित न होने वाले उम्मीदवारों ने माननीय हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं। इस मामले में हाईकोर्ट ने स्पीकर हरियाणा विधानसभा, सेक्रेटरी हरियाणा विधानसभा सहित छह को नोटिस जारी किया है। 1इस मामले की अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी। माननीय हाईकोर्ट ने हरियाणा विधानसभा के विभिन्न पदों के लिए जारी की गई नियुक्तियों के लिए एक जनवरी 2003 से अब तक किए गए नियम बदलावों की सूचना साथ लाने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा विधानसभा में पांच मार्च 2012 को एडहोक पर नारायणदत्त की ज्वाइनिंग कराई, लेकिन ज्वाइनिंग के समय उसके
पास मांगा गया छह साल का अनुभव था। आरटीआइ के तहत मांगी गई सूचना में सामने आया है कि फार्म भरते समय उसने अपना अनुभव दो साल का दिखाया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी उसकी एडहोक पर ज्वाइनिंग कराई गई। इसके बाद हरियाणा विधानसभा में विज्ञापन संख्या 6/2012 के तहत 30 अगस्त 2012 को डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर प्रदेश से बाहर के एक समाचार पत्र में भर्ती निकाली गई। भर्ती से पूर्व विधानसभा में 27 अगस्त 2012 को नियम बदलाव करके छह की बजाय दो साल का अनुभव की योग्यता कर दी गई। इसके लिए नारायण दत्त ने भी आवेदन किया और उसका चयन इस पद के लिए कर दिया गया। इसके बाद 3/2013 के तहत हरियाणा विधानसभा में दोबारा डिप्टी सेक्रेटरी पद के लिए भर्ती निकाली गई। इसके लिए कई आवेदकों ने आवेदन किया, लेकिन साक्षात्कार के लिए भेजे गए पत्र अधिकतर आवेदकों को या तो मिले ही नहीं या फिर साक्षात्कार की तिथि निकलने के बाद मिले। 1इस बारे में जब आवेदकों ने दो मई 2013 को हरियाणा विधानसभा में रोल नंबर नहीं मिलने पर अपना विरोध जताकर पत्र फैक्स के माध्यम से भेजा तो आवेदकों को बाद में पता चला कि इसका परिणाम तो एक मई को ही घोषित कर दिया गया है।1इस मामले में आवेदक देवेंद्र श्योकंद ने नारायणदत्त की ज्वाइनिंग के खिलाफ तथा सुरेंद्र रेढू तथा संजय शाहपुर व राजेश गिल ने नितिन मलिक की ज्वाइनिंग तथा हरियाणा विधानसभा में लॉ आफिसर कंवरसेन ने नितिन मलिक तथा नारायणदत्त दोनों की ज्वाइनिंग के खिलाफ माननीय हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। कंवरसेन के मामले में माननीय हाईकोर्ट ने सीडब्ल्यूपी नंबर-18259/2013 के तहत याचिका स्वीकार कर दी है। इन सभी याचिकाओं को सीडब्ल्यूपी-24284-2012 के साथ जोड़ दिया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी।जागरण संवाद केंद्र, जींद : हरियाणा विधानसभा में विज्ञापन संख्या 6/2012 तथा 3/2013 के तहत निकाली गई डिप्टी सेक्रेटरी की निकाली गई भर्तियों के मामले में चयनित न होने वाले उम्मीदवारों ने माननीय हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं। इस मामले में हाईकोर्ट ने स्पीकर हरियाणा विधानसभा, सेक्रेटरी हरियाणा विधानसभा सहित छह को नोटिस जारी किया है। 1इस मामले की अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी। माननीय हाईकोर्ट ने हरियाणा विधानसभा के विभिन्न पदों के लिए जारी की गई नियुक्तियों के लिए एक जनवरी 2003 से अब तक किए गए नियम बदलावों की सूचना साथ लाने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा विधानसभा में पांच मार्च 2012 को एडहोक पर नारायणदत्त की ज्वाइनिंग कराई, लेकिन ज्वाइनिंग के समय उसके पास मांगा गया छह साल का अनुभव था। आरटीआइ के तहत मांगी गई सूचना में सामने आया है कि फार्म भरते समय उसने अपना अनुभव दो साल का दिखाया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी उसकी एडहोक पर ज्वाइनिंग कराई गई। इसके बाद हरियाणा विधानसभा में विज्ञापन संख्या 6/2012 के तहत 30 अगस्त 2012 को डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर प्रदेश से बाहर के एक समाचार पत्र में भर्ती निकाली गई। भर्ती से पूर्व विधानसभा में 27 अगस्त 2012 को नियम बदलाव करके छह की बजाय दो साल का अनुभव की योग्यता कर दी गई। इसके लिए नारायण दत्त ने भी आवेदन किया और उसका चयन इस पद के लिए कर दिया गया। इसके बाद 3/2013 के तहत हरियाणा विधानसभा में दोबारा डिप्टी सेक्रेटरी पद के लिए भर्ती निकाली गई। इसके लिए कई आवेदकों ने आवेदन किया, लेकिन साक्षात्कार के लिए भेजे गए पत्र अधिकतर आवेदकों को या तो मिले ही नहीं या फिर साक्षात्कार की तिथि निकलने के बाद मिले। 1इस बारे में जब आवेदकों ने दो मई 2013 को हरियाणा विधानसभा में रोल नंबर नहीं मिलने पर अपना विरोध जताकर पत्र फैक्स के माध्यम से भेजा तो आवेदकों को बाद में पता चला कि इसका परिणाम तो एक मई को ही घोषित कर दिया गया है।1इस मामले में आवेदक देवेंद्र श्योकंद ने नारायणदत्त की ज्वाइनिंग के खिलाफ तथा सुरेंद्र रेढू तथा संजय शाहपुर व राजेश गिल ने नितिन मलिक की ज्वाइनिंग तथा हरियाणा विधानसभा में लॉ आफिसर कंवरसेन ने नितिन मलिक तथा नारायणदत्त दोनों की ज्वाइनिंग के खिलाफ माननीय हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। कंवरसेन के मामले में माननीय हाईकोर्ट ने सीडब्ल्यूपी नंबर-18259/2013 के तहत याचिका स्वीकार कर दी है। इन सभी याचिकाओं को सीडब्ल्यूपी-24284-2012 के साथ जोड़ दिया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी

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