गेस्ट टीचर नहीं हटाने पर डीजीएसई को अवमानना नोटिस



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गेस्ट टीचर नहीं हटाने पर डीजीएसई को अवमानना नोटिस
अमर उजाला ब्यूरो चंडीगड़। हरियाणा में 719 गेस्ट टीचरों को नहीं हटाए जाने के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में दायर एक अवमानना याचिका पर स्कूल शिक्षा महानिदेशक (डीजीएसई) एमएल कौशिक को नोटिस जारी किया गया है। याचिकाकर्ता प्रेम सिंह ने शिक्षा मंत्री राम बिलास शर्मा, पूर्व डीजीएसई विवेक अत्रे और अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा टीसी गुप्ता को भी प्रतिवादी बनाया था, लेकिन उन्हें हाईकोर्ट ने नोटिस जारी नहीं किया।याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट का आदेश था कि हरियाणा में शिक्षकों की नियमित भर्ती होने के बाद गेस्ट टीचर सेवा में नहीं रह सकेंगे। इसके बावजूद 719 गेस्ट टीचरों को नौकरी में रखा गया है। हाईकोर्ट ने गेस्ट टीचर्स भर्ती करने वाले सभी जिला शिक्षा अधिकारियों पर कार्रवाई का आदेश दिया था। इस आदेश को हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था।अवमानना याचिका में कहा गया कि जब सुप्रीम कोर्ट तक से गेस्ट टीचर्स को सेवा में रखने के लिए सरकार को राहत नहीं मिली तो इनकी सेवाएं जारी रखना अदालत के आदेश की अवमानना है। यह आरोप भी लगाया गया कि गेस्ट टीचरों को हटाने के लिए पूर्व डीजीएसई अत्रे ने आदेश जारी कर दिए थे, लेकिन मौजूदा शिक्षा मंत्री राम बिलास शर्मा ने इस आदेश पर रोक लगा दी। इस दलील के साथ शर्मा के खिलाफ भी अवमानना कार्रवाई की मांग की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने मौजूदा डीजीएसई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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