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Notice : Document verification of 54 newly selected Hindi PGTs

Notice : Document verification of 54 newly selected Hindi PGTs
Notice regarding document verification of following 54 newly selected Hindi PGTs vide HSSC/Confd./Recomm./2015/355 dated 28.09.2015 on 15.10.2015 in Directorate of Secondary

HSTSB safe now

Haryana School Teachers Selection Board (HSTSB) finally got green signal from Supreme Court on Friday when Supreme Court dismissed the SLP filed by Mr. Vijay Kumar Bansal. Mr. Vijay Kumar Bansal filed the said SLP against the Punjab and Haryana High Court order Dated 13-12-2013 passed in his writ petition CWP No. 5084 of 2013. He challenged the validity of Haryana School Teachers Selection Board (HSTSB) in his writ petition in Punjab and Haryana High Court at Chandigarh but High Court dismissed his petition with cost of Rs. 25,000. The only relief, Mr. Vijay Kumar Bansal got from Supreme Court is that Supreme Court reduced the cost from Rs. 25,000 to Rs. 5,000. The dismissal of the said SLP is also a big relief to selected and appointed PGT candidates in Haryana by HSTSB. It will also a big relief for on going PRT recruitment and candidates. The dismissal of said SLP is also a big relief for present Govt. in Haryana beacuse State Elections will be held in Oct. 2014.

pgt bharti mamla पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित

हरियाणा टीचर भर्ती बोर्ड के गठन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत में विचाराधीन इस मामले के कारण प्रदेश में पंद्रह हजार से ज्यादा अध्यापकों की भर्ती प्रकिया पर रोक लगी हुई है। 1पंचकूला निवासी विजय बंसल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर टीचर भर्ती बोर्ड के गठन को गैरकानूनी करार देते हुए इसे रद कर टीचर भर्ती को हरियाणा लोक सेवा आयोग या हरियाणा स्टाफ सेलेक्शन बोर्ड के माध्यम से कराने की मांग की है। चीफ जस्टिस संजय किशन कौल पर आधारित खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान बंसल के वकील ने कहा कि जब सरकार के पास हरियाणा लोक सेवा आयोग या हरियाणा स्टाफ सेलेक्शन बोर्ड है तो टीचर भर्ती बोर्ड बनाने की क्या जरूरत है। वहीं एडवोकेट जनरल हवा सिंह हुडा ने कहा कि सरकार ने नियम 320 के तहत इस बोर्ड का गठन किया है जो सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। एजी के जवाब पर बंसल के वकील ने कहा कि सरकार ने जिस नियम का हवाला दिया है उसके तहत केवल किसी पोस्ट के लिए शैक्षिक योग्यता या अन्य शर्त तय की जा सकती है न की बोर्ड का गठन। सरकार कुछ पोस्ट को हरियाणा लोक सेवा आयोग के दायरे से निकालना भी चाहती है तो इसके लिए लोक सेवा आयोग से सलाह लेनी पड़ती है। लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।1फैसला आने में लग सकता है समय 1हाई कोर्ट किसी केस पर फैसला सुरक्षित

शिक्षक चयन बोर्ड को खारिज करने की याचिका पर फैसला सुरक्षित


चंडीगढ़त्न हरियाणा स्कूल टीचर्स सेलेक्शन बोर्ड के गठन को खारिज करने की मांग संबंधी जनहित याचिका पर मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। हाईकोर्ट ने इससे पहले कहा था कि एक तरफ हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या 13 से कम कर 7 कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ आयोग का कार्यभार कम करने के लिए हरियाणा स्कूल टीचर्स सेलेक्शन बोर्ड के गठन की बात की

नवचयनित प्राध्यापकों को दिया जाए नियुक्ति पत्र




जासंकें, कैथल : नव चयनित प्राध्यापकों की बैठक नौ सितंबर को हनुमान वाटिका में बलिन्द्र शर्मा की अध्यक्षता में होगी। इसमें नवचयनित प्राध्यापकों को नियुक्ति पत्र देने के लिए सरकार से अनुरोध किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार ने अब तक पांच हजार चयनित प्राध्यापकों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि मेवात में चयनित प्राध्यापकों को नियुक्ति पत्र दे दिए गए है, लेकिन अब तक इस क्षेत्र के प्राध्यापकों को नियुक्ति पत्र नहीं दिए है। इसके कारण प्राध्यापकों में रोष है। उन्होंने कहा कि रविवार को होने वाली बैठक में आगामी कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की जाएगी। 1‘भर्ती में रखें आरक्षण का ख्याल’1कैथल : हरियाणा पावर कापरेरेशन इंपलाइज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति

HSTSB- PGT bharti mamla

 भर्ती बोर्ड/भर्ती परिणाम पर रोक वाले मामले में संक्षिप्त सुनवाई में एडवोकेट जनरल ने याचिकाकर्ता के एक पार्टी विशेष से जुड़े होने का हवाला दे कर उसकी जनहित याचिका दायर करने की मंशा पर सवाल उठाया। कोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ता चुनाव भी लड़ चुका है। जिस पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने इसका जवाब देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता तो खनन आदि मामलो को भी जनहित याचिका के माध्यम से उठा चुका है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से अपने बारे में व उसके द्वारा डाली गई अन्य जनहित

Pgt court case

Civil Misc.No.11306 of 2013 &
Civil Writ Petition No.5084 of 2013
*****
Vijay Kumar Bansal Versus State of Haryana & others
Present:
Mr.Inder Pal Goyat, Advocate,
for the petitioner.
Mr.H.S.Hooda, Advocate General, Haryana with
Mr.D.S.Nalwa, Addl.A.G.Haryana,
for the State.
Mr.H.N.Mehtani, Advocate,
for respondent No.3.
Mr.Arvind Seth, Advocate,
for respondent Nos.6 to 10.
Mr.Vinod S.Bhardwaj, Advocate.
****
Civil Misc.No.11306 of 2013
Learned Advocate General states that pending consideration
of
this petition, they are not issuing any appointment letters and,
thus, there is no need for any further interim orders. The
aforesaid statement is taken on record. Application stands
disposed of.
Civil Writ Petition No.5084 of 2013
Learned senior counsel for the petitioner is stated to be busy
in
some other Court. List as part heard on 19.8.2013.
( SANJAY KISHAN KAUL )
CHIEF JUSTICE
(AUGUSTINE GEORGE MASIH)
JUDGE
August 13, 2013

हरियाणा के एडवोकेट जनरल ने अंडरटेकिंग दी है कि इस मामले के कोर्ट में विचाराधीन रहने तक किसी भी टीचर को नियुक्ति पत्र नहीं जारी किया जाएगा।

चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर एक अर्जी की सुनवाई के दौरान हरियाणा के एडवोकेट जनरल ने अंडरटेकिंग दी है कि इस मामले के कोर्ट में विचाराधीन रहने तक किसी भी टीचर को नियुक्ति पत्र नहीं जारी किया जाएगा। एडवोकेट जनरल हवा सिंह हुड्डा ने चीफ जस्टिस की खंडपीठ के सामने यह हलफनामा दिया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील इंद्र पाल गोयत ने चीफ जस्टिस की खंडपीठ को बताया कि हरियाणा टीचर भर्ती बोर्ड द्वारा जिन पीजीटी टीचरों के परिणाम घोषित किए गए हैं। शिक्षा विभाग ने उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट ने गत 11 अप्रैल के अपने आदेश में भर्ती प्रकिया जारी रखने और नए परिणाम घोषित करने पर रोक लगाने का आदेश दिया था। गोयत के तर्क पर हरियाणा के एडवोकेट जनरल हवा सिंह हुड्डा ने खंडपीठ के सामने हलफनामा देकर कहा कि सरकार केवल चयनित उम्मीदवारों के प्रमाण पत्रों की जांच करेगी किसी को भी नियुक्ति नहीं देगी। इस मामले में संजीव बंसल नाम के एक व्यक्ति ने हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अर्जी दाखिल की थी कि जब तक यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है, तब तक किसी को नियुक्ति न दी जाए। याणा के एडवोकेट जनरल ने अंडरटेकिंग दी।

सुप्रीम कोर्ट में 4 साल के अनुभव वाले उम्मीदवारों को पात्रता से छुट देने के विरुद चल मामले व पीजीटी में शोर्टलिस्टिंग से भर्ती से बाहर उम्मीदवारों द्वारा दायर मामले में 06-08-2013 को हुई सुनवाई में पारित आदेश ये है -- Dalip


ITEM NO.63 REGISTRAR COURT.2 SECTION IVB

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A
RECORD OF PROCEEDINGS
BEFORE THE REGISTRAR SUNIL THOMAS
Petition(s) for Special Leave to Appeal (Civil) No(s).7820/2013
SHIVANI GUPTA & ANR. Petitioner(s)
VERSUS
STATE OF HARYANA & ORS. Respondent(s)
(With prayer for interim relief and office report )
WITH SLP(C) NO. 10128 of 2013
(With prayer for interim relief and office report)
SLP(C) NO. 12629 of 2013
(With prayer for interim relief and office report)
SLP(C) NO. 8593-8594 of 2013
(With prayer for interim relief and office report)
SLP(C) NO. 9456-9460 of 2013
(With prayer for interim relief and office report)

Date: 06/08/2013 This Petition was called on for hearing today.
For Petitioner(s) Mr. John Mathew,Adv.
Mr. S.K. Sabharwal,Adv.
Mr. Anil Kumar Tandale,Adv.
Mr. John Mathew,Adv.
Mr. Abhishek Chaudhary,Adv.
Ms.Preetika Dwivedi,Adv.
Mr. Himanshu Gupta,Adv.
For Respondent(s) Mr. Manjit Singh, AAG
Ms. Usha Reddy,Adv.
Ms. Sushma Suri,Adv.
Mr. Varun Punia,Adv.
Mr. Milind Kumar,Adv.
Dr. Monika Gusain,Adv.

UPON hearing counsel the Court made the following
O R D E R
Respondent Nos. 5 and 6 have filed counter affidavit,

भर्ती बोर्ड व पीजीटी/पीआरटी रिजल्ट स्टे वाले मामले में हाईकोर्ट ने 06-08-2013 को हुई सुनवाई में ये आदेश दिया है --dalip



Vijay Kumar Bansal vs State of Haryana and others

Present: Mr. Inder Pal Goyal, Advocate for the petitioner.
Mr. H.S Hooda, Advocate General, Haryana with
Mr. D.S Nalwa, Additional Advocate General, Haryana
.
Mr. H.N Mehtani, Advocate for respondent no.3.
Mr. Girish Agnihotri, Senior Advocate with
Mr. Arvind Seth, Advocate for respondents no. 6 to 10.
Mr. Vinod S. Bhardwaj, Advocate.
* * * *
The affidavit was required to be filed by the State Government within a period of one week of the last order i.e 15.7.2013. It has been filed only on 2.8.2013 on

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