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CRSU JIND Admissions : B.Ed, B Ed Spl,D.P.Ed,B.P.Ed,BPES, BASLP
CRSU JIND Admissions : B.Ed, B Ed Spl,D.P.Ed,B.P.Ed,BPES, BASLP कोर्सों हेतु करें आवेदन ।
https://whatsapp.com/channel/0029VaIGF5eEquiUcpz5Br1A
*अंतिम तिथि : 21 अगस्त
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JBT ACP 50% marks
कोर्ट ने उन JBT अधायापको के पक्ष में फैसला सुनाया है, जिनके बारहवीं में 50 प्रतिशत से कम अंक थे और ACP नही लगाई जा रही थी।
Cook Salary now through PFMS
यादि कमांक kw04/27-2011 एम०डी०एम० (2) दिनांक, पंचकूलाः- 7/5/2024
विषयः-
मिड डे मील कुक कम हैल्पर के मानदेय का भुगतान पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से करने बारे।
उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।
विषयांकित मामले में मिड डे मील वर्कस युनियन हरियाणा के द्वारा लिखा गया की उनके कुछ कुक कम हैल्पर का मानदेय उनके व्यक्तिगत बैंक खाते में डाला जाए।
इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त की गई, रिपोर्ट अनुसार 14 जिलो में कुक कम हैल्पर के मानदेय का भुगतान पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से सीधे कुक कम हैल्पर के खाते में किया जा रहा है। इसी भाति सभी कुक कम हैल्पर का मानदेय पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से किया जाना है।
अतः इस सम्बन्ध में आपको निर्देश दिए जाते है कि सभी कुक कम हैल्पर के मानदेय का भुगतान पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से सीधे कुक कम हैल्पर के बैंक खाते में करना सुनिश्चित करें।
Local holidays 2024 Haryana Education Department
Sr. Name of the Holiday
Buddha Purnima
Haryali Teej
Chotti Diwali
Date on which it falls
23rd May 2024
Thursday
Friday
6th September 2024
31st October 2024
Thursday
Shaheed Udham Singh's Jayanti
26th December 2024
No. of Holidays
Thursday
Cashless to Govt. Employee Haryana
कर्मचारियों के लिए कंप्रेसिव कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा योजना (सीसीएचएसई) के संबंध में।
ऊपर उद्धृत विषय के संदर्भ में,
जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार सभी नियमित लोगों को सीमित कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर रही है। दिनांक 20.11.2017 की अधिसूचना के अनुसार कर्मचारी पेंशनभोगी और उनके आश्रित, बाद में दिनांक 04.04.2018, 08.03.2021 और 08.06.2021 द्वारा संशोधित किए गए। मौजूदा सीमित कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा योजना बिल प्रसंस्करण के मैनुअल मोड के साथ गैर-आईटी आधारित है। इसके अलावा, मौजूदा योजना में प्रतिपूर्ति प्रत्येक विभाग के प्रमुख के स्तर पर की जा रही है।
सीमित कैशलेस योजना की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, हरियाणा सरकार। कर्मचारियों के लिए कंप्रेसिव कैशलेस हेल्थ फैसिलिटी स्कीम (सीसीएचएसई) नामक एक नई योजना शुरू की है। यह योजना एक व्यापक कैशलेस योजना होगी जिसमें नियमित कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों को न केवल 6 जीवन-घातक आपात स्थितियों यानी कार्डिएक इमरजेंसी, ब्रेन हेमरेज, कोमा इलेक्ट्रोक्यूशन, कैंसर चरण 3 और 4, दुर्घटनाएं और सीओवीआईडी (7वीं); लेकिन, अनुमोदित पैकेजों के लिए सभी प्रकार के इनडोर उपचार के लिए भी। इस योजना का प्रबंधन आयुष्मान भारत हरियाणा स्वास्थ्य संरक्षण प्राधिकरण (एबी-एचएचपीए) द्वारा किया जाएगा। नई योजना आईटी आधारित है और सूचीबद्ध अस्पताल को प्रतिपूर्ति उक्त एकल एजेंसी द्वारा की जाएगी। इस योजना के लाभार्थी डेटा को एनआईसी और एसएचए की मदद से आयुष्मान भारत-पीएमजेएवाई के पोर्टल पर एकीकृत किया जा रहा है, जिससे पैनल में शामिल अस्पतालों को हरियाणा सरकार की पहचान करने में सुविधा होगी। लाभार्थी.
इस संबंध में, सभी निजी अस्पताल हरियाणा सरकार के साथ सूचीबद्ध हैं। हरियाणा सरकार को चिकित्सा मामले के प्रावधान के लिए। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए कर्मचारियों/पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों को AB-PMJAY पोर्टल पर आना होगा, इसलिए आपसे अनुरोध है कि AB-PMJAY पोर्टल (https://hospitals.pmjay.gov.in) पर बोर्डिंग की प्रक्रिया पूरी करें। दो दिनों के अन्दर। किसी भी कठिनाई के मामले में, जिला नोडल अधिकारी (डीएनओ) से संपर्क किया जा सकता है, त्वरित संदर्भ के लिए डीएनओ की सूची यहां संलग्न है।
School Admission Student, parents screening/ test fine rule RTE
यादी क्रमांक:- KW 20/1-2016 ACD (1) दिनांक:- 19.04.2024
विषयः
विद्यालयों में नामांकन के लिए Screening करने बारे।
उपरोक्त विषय के संदर्भ में अवगत करवाया जाता है कि विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से विभाग के संज्ञान में लाया गया है कि कुछ विद्यालयों द्वारा नामांकन के लिए Screening की जा रही है जिसमें बच्चों का टैस्ट लिया जा रहा है। यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 13 की अवहेलना है।
No school or person shall, while admitting a child, collect any capitation fee and subject the child or his parents or guardian to any screening procedure. Subject a child to screening procedure, shell be punishable with fine which may extend to 25,000/- for the first contravention and 50,000/- for each subsequent contravention.
"किसी भी बालक को अनुवीक्षण प्रक्रिया के अधीन रखता है जो वह जुर्माने से, जो पहले उल्लंघन के लिए 25,000/- रुपये तक और प्रत्येक पश्चातवर्ती उल्लंघन के लिए 50,000/- रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।"
आपसे आग्रह किया जाता है कि अपने क्षेत्राधिकार के सभी सरकारी तथा प्राइवेट विद्यालयों में, शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 13 की अनुपालना सुनिश्चित करें। सभी राजकीय विद्यालयों को यह भी निर्देशित करें कि राजकीय विद्यालय से आठवीं पास करने वाले विद्यार्थी का नौंवी कक्षा में नामांकन के लिए नेबरहुड स्कूल द्वारा कोई टैस्ट न लिया जाए, विद्यार्थी को तुरन्त दाखिला दिया जाए। कुछ विद्यालयों द्वारा ऐसे टैस्ट लिये जा रहे हैं, उन्हें तुरन्त बन्द किया जाए। आठवीं पास करने वाले प्रत्येक बालक का अवस्थांतर (Transition) नेबरहुड स्कूल का अनिवार्य दायित्व है।
Document required for student admission
यादी क्रमांकः KW 20/1-2016 ACD (1)
दिनांक 18.04.2024
प्रवेश उत्सव के तहत नामांकन में परिवार पहचान पत्र (PPP) एवं आधार नम्बर की अनिवार्यता के सन्दर्भ में।
विषयः
उपरोक्त विषय के संदर्भ में जैसा कि आपको विदित है कि राज्य के विद्यालयों में प्रवेश उत्सव कार्यक्रम चल रहा है जिसमें राज्य को शून्य ड्रापआउट बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। विभाग के संज्ञान में आया है कि अभी भी कुछ बच्चों जिसमें विशेषकर प्रवासी मजदूरों के बच्चे, ईंट भट्ठे पर कार्यरत लेबर या कन्सट्रक्शन साइट पर कार्यरत परिवारों के बच्चों को PPP तथा आधार के अभाव में नामांकन से वंचित किया जा रहा है जो समुचित नहीं है। ऐसे विद्यार्थी जिनके आधार नम्बर नहीं है अथवा परिवार पहचान पत्र भी नहीं है उनका नामांकन बिना किसी बाधा के किया जाना है। हालांकि इस सन्दर्भ में माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया द्वारा दिनांक 05.04.2024 को SCERT में हुई DEO/DEEO की बैठक में भी अवगत करवाया गया था।
अतः आपसे पुनः आग्रह किया जाता है कि RTE Act 2009 की अनुपालना में नेबरहुड सरकारी विद्यालय द्वारा दाखिले की इच्छा रखने वाले विद्यार्थी को तुरन्त दाखिला दिया जाए। विद्यालय के दाखिला खारिज रजिस्टर में उसका नामांकन करके शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत दी जाने वाली निःशुल्क हकदारियां जैसे मुफ्त पाठ्यपुस्तकें, कार्यपुस्तकें इत्यादि प्रदान की जाएं। नामांकन के लिए आयु के साक्ष्य के दस्तावेज के लिए हरियाणा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के नियम 9 (1) में व्यवस्था की गई है। यदि आवेदक बालक के पास जन्म का प्रमाण पत्र नहीं है तो आंगनवाड़ी अभिलेख, हस्पताल या नर्स या दाई के रजिस्टर का अभिलेख तथा अगर यह भी उपलब्ध नहीं है तो माता-पिता या संरक्षक द्वारा बालक की आयु का शपथ पत्र भी मान्य होगा। आपको यह भी अवगत
Office: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253 कार्यालय शिक्षा सदन, सैक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष 91 (0172) 2500246 पीकता 91 (0172) 2560253
करवाया जाता है कि यह विद्यार्थी विद्यालय की छात्र संख्या का अनिवार्य भाग होंगे एवं Post Rationalize के समय इस छात्र संख्या को सम्मिलित किया जाएगा।
अतः आपसे आग्रह किया जाता है कि अपने क्षेत्राधिकार के विद्यालयों में यह सूचना अग्रेषित करते हुए उन्हें निर्देशित करें कि किसी भी बालक को उसके शिक्षा के अधिकार से वंचित न किया जाए तथा PPP एवं आधार नम्बर के अभाव में नामांकन से मना न किया जाए। विद्यार्थियों का डेटा MIS पर
अपलोड करने के लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी।
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