Type of Leaves and their rules in HAryana
Two contradictory letter about quarterly casual leave
- Letter about quarterly casual leave count.
===================================================
- RTI Letter about no Quarterly casual leave distribution
- Casual leave rules in Haryana
- Letter No paternity leave to father (पित्रतव अवकाश )
- Earned Leave to BLO (अर्जित अवकाश बी. अल. ओ.)
- Compensatory leave to BLO (प्रतिपूर्ति अवकाश) letter 1
- Compensatory leave to BLO Letter-2
- Primary teacher and Head teacher casual leave sanction authority
- compensatory leave for training in holidays
- 6 Month maternity leave to contract employee (मात्रितव अवकाश ) Letter 1
- 6 Month maternity leave to contract employee (मात्रितव अवकाश ) लैटर 2
- Casual leave performa
- Leave rules in Haryana - 1
- Leave rules in Haryana - 2
- Child care leave (CCL)
- CCL leave rules
- 1/3 leave abolished letter
- 1/3 casual leave rule in CSR
- No casual leave for strike/dharna/agutation
- Leave full detail in CSR
- http://csharyana.gov.in/contents/misc.pdf
- Letter about different kinds of leave and their rules in Haryana
- EARNED LEAVE RULES IN HARYANA
- Extraordinary Leave
- Leave Not Due
- Commuted Leave / Half Pay Leave
- RTI Letter about no Quarterly casual leave distribution
- Letter about quarterly casual leave count.
=================================================
Election duty compensatory leave letter
-------------------------------------------------------------------------------
CSR 1/3 casual leave rule for 2 hour leave
---------------------------------------------------------------------------------
Letter about different kinds of leave and their rules in Haryana
---------------------------------------------------------------------------
EARNED LEAVE RULES IN HARYANA
हरियाणा सरकार के अर्जित अवकाश के नियम
1. FD Hr. No. 11/30/87 -1Fr-II Dated 9.4.87 के अनुसार अध्यापकों को 20 अर्धवेतनिक अवकाश को बदले 10 दिन का अर्जित अवकाश दिया जाता है । इससे पहले के शेष अर्धवेतन अवकाश विधमान नियमों के अनुसार लिए जा सकते है।
2. अध्यापकों को CSR Vol-1, Part I के नियम 8.117 जिस वर्ष उच्चाधिकारियों के आदेश अनुसार उन्हें Vacation का कोई भाग लेने से रोका जाता है तो उन्हें निम्नलिखित प्रकार से अर्जित अवकाश देय होगा ।
जितने दिन Vacation नहीं ली /60 निकाल कर
15 से गुणा करेंगे यदि सेवा 10 वर्ष से कम है ।
20 से गुणा करेंगे यदि सेवा 10 वर्ष से अधिक तथा 20 वर्ष से कम है ।
30 से गुणा करेंगे यदि सेवा 20 वर्ष से अधिक है ।
परन्तु CSR Rule 8.59 Annexure-I (Part-I Vol-II) Para(3) के अनुसार यदि कर्मचारी को 15 दिन से अधिक
Vacation Avail करने से रोका जाता है तो यह माना जाएगा कि उसने पूरी Vacation ही ड्यूटी की है । CSR के नियम 8.148 के अनुसार अन्य कर्मचारियों को अरित अवकर्ष इस प्रकार मिलते है।
• प्रथम 10 वर्ष की सेवा पर कुल सेवा काल का 1/24.
• अगले 10 वर्ष की सेवा पर कुल सेवा काल का 1/18.
• 20 वर्ष से अधिक की सेवाकाल दे दौरान कुल सेवाकाल का 1/12.
नोट : अर्जित अवकाश के बदले सेवानिवृति के समय 300 दिन का वेतन दिए जाने का प्रावधान है परंतु यदि वह समय पूर्व सेवा निवृति लेता है तो उसे आधे अर्जित अवकाशों के समान दिनों (अधिकतम 150 दिन ) का वेतन मिलेगा ।
Commuted Leave / Half Pay Leave:
ये अवकाश वर्ष मेन अर्धवेतन 20 मिल सकते है। दिनांक 9.4.87 के बाद यह सुविधा अध्यापकों को नहीं मिलती। ( नियम 8.119)
Leave Not Due
अध्यापकों के अलावा अन्य कर्मचारिओ को ये अवकाश मिल सकते है यदि उनकी Commuted Leave अथवा अर्धवेतन अवकाश शेष न हो तो DDO अपनी संतुष्टि पर Leave Not Due दे सकता है। बाद में ये कर्मचारी के अवकाश खाते से काट ली जाती है।
Extraordinary Leave
नियम 8.121 के अनुसार जब किसी की छुट्टियाँ देय नहीं हो तो कर्मचारी को उपर्युक्त नियम के तहत Extraordinary Leave दी जा सकती है। इस अवधि का वेतन नहीं दिया जाता।
• नियम 8.26, 8.27, 8.32 के अनुसार अर्जित अवकाश किसी अन्य प्रकार के अवकाश से पहेले या बाद में दोनों ओर लिए जा सकते है ।
• नियम 8.114 व 8.115 के अनुसार कई तरह की छुट्टियाँ एक साथ ली जा सकती है।
---------------------------------------------------------------------
(1) दो घंटे या उससे कम की अल्पावधि छुट्टी एक तिहाई दिन
के आकस्मिक अवकाश के रूप में माना जाना चाहिए.
(2) दो घंटे से अधिक व साढ़े तीन घंटे तक के लिए लघु छुट्टी
आधे दिन का आकस्मिक अवकाश के रूप में माना जाना चाहिए,
(3) इसे साढ़े तीन से अधिक है, तो और पूरे दिन के आकस्मिक
अवकाश के रूप में माना जाए
(4) लघु छुट्टी का खाता शाखा / कार्यालय में बनाए आकस्मिक
छुट्टी खाते में समायोजित किया जाना चाहिए.
letter No. 4295-4GS (1l)-65/27841
के आकस्मिक अवकाश के रूप में माना जाना चाहिए.
(2) दो घंटे से अधिक व साढ़े तीन घंटे तक के लिए लघु छुट्टी
आधे दिन का आकस्मिक अवकाश के रूप में माना जाना चाहिए,
(3) इसे साढ़े तीन से अधिक है, तो और पूरे दिन के आकस्मिक
अवकाश के रूप में माना जाए
(4) लघु छुट्टी का खाता शाखा / कार्यालय में बनाए आकस्मिक
छुट्टी खाते में समायोजित किया जाना चाहिए.
letter No. 4295-4GS (1l)-65/27841
5. यदि स्थानांतरण या प्रमोशन या अन्य किसी कारण से
दूसरे स्थान पर उसी पद पर या नए पद पर duty join करनी
पड़ती है और उसके कारण किसी कर्मचारी को अपना आवास
बदलना पड़ता है तो joining time में preparatory leave
के रूप में 6 कार्यदिवस ( इसमें केवल रविवार तथा Vacation
को छोड़ा जाता है। अन्य किसी छूटी को नही ) तथा Journey
के लिए 150 किलोमीटर या उसके भाग हेतू एक दिन या
वास्तविक समय जो अधिक लगता है, मिलेगा । 8 किलोमीटर
की दूरी के अंदर यह सुविधा उपलब्ध नहीं है ।
दूसरे स्थान पर उसी पद पर या नए पद पर duty join करनी
पड़ती है और उसके कारण किसी कर्मचारी को अपना आवास
बदलना पड़ता है तो joining time में preparatory leave
के रूप में 6 कार्यदिवस ( इसमें केवल रविवार तथा Vacation
को छोड़ा जाता है। अन्य किसी छूटी को नही ) तथा Journey
के लिए 150 किलोमीटर या उसके भाग हेतू एक दिन या
वास्तविक समय जो अधिक लगता है, मिलेगा । 8 किलोमीटर
की दूरी के अंदर यह सुविधा उपलब्ध नहीं है ।
यह सूविधा CSR
Part I, Chapter 9 के अंतर्गत उपलब्ध है ।
Part I, Chapter 9 के अंतर्गत उपलब्ध है ।
6. (F.D. Hr. No. 5/1/3 PR(FD)-80 दिनांक 16.3.82
के अनुसार यदि स्थानांतरण के समय किसी कर्मचारी का
जनहित मे Joining Time (6 कार्यदिवस) नही दिया जाता
वह उसके बदले उसी सत्र में विशेष आकस्मिक अवकाश लेले का
अधिकारी है।
के अनुसार यदि स्थानांतरण के समय किसी कर्मचारी का
जनहित मे Joining Time (6 कार्यदिवस) नही दिया जाता
वह उसके बदले उसी सत्र में विशेष आकस्मिक अवकाश लेले का
अधिकारी है।
7. CS Hr. No. 8488-2GS-II-72/4165 दिनांक
13.2.73 के अनुसार कर्मचारियों को नसबंदी आपरेशन के
लिए 6 दिन का आकस्मिक अवकाश मिलता है। महिला कर्मियों
को Non Pueppral Sterlization के लिए 14 दिन का
तथा IUCD Insertions के लिए एक दिन का आकस्मिक
अवकाश मिलता है ।
13.2.73 के अनुसार कर्मचारियों को नसबंदी आपरेशन के
लिए 6 दिन का आकस्मिक अवकाश मिलता है। महिला कर्मियों
को Non Pueppral Sterlization के लिए 14 दिन का
तथा IUCD Insertions के लिए एक दिन का आकस्मिक
अवकाश मिलता है ।
8. CS Hr. No. 28/6/78-GS-II Dated 16.3.78 के
अनुसार नसबंदी आपरेशन फ़ेल हो जाने पर पुनः नसजोड़
आपरेशन करवाने के लिए पुरुष कर्मियों को 14 दिन का तथा
महिला कर्मियों को 21 दिन का आकस्मिक अवकाश मिलता है
अनुसार नसबंदी आपरेशन फ़ेल हो जाने पर पुनः नसजोड़
आपरेशन करवाने के लिए पुरुष कर्मियों को 14 दिन का तथा
महिला कर्मियों को 21 दिन का आकस्मिक अवकाश मिलता है