चंडीगढ़। नए भर्ती होने वाले कर्मचारियों को अब सिर्फ बेसिक पे से ही काम नहीं चलाना होगा बल्कि उन्हें सभी भत्तों सहित पूरा वेतन दिया जाएगा। पंजाब मंत्रिमंडल ने पंजाब सिविल सर्विसेस रूल्स (संशोधन )2011 को वापस लेने का फैसला किया है।
चूंकि एक्ट पारित होने के बाद से ही राज्यभर में इसका भारी विरोध हो रहा था इसलिए मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अंतिम मौके पर इसे वापस लेने का फैसला किया गया। इस एक्ट के अधीन नए भर्ती होने वाले कर्मचारियों को तीन साल केवल बेसिक पे पर ही रखा जाना था। इस लिए कोई भी डॉक्टर या इंजीनियर इस पद पर काम करने के लिए तैयार नहीं था। मुख्य सचिव एससी अग्रवाल ने बताया कि जल्द ही ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा। पंजाब मंत्रिमंडल ने पंचायती राज एक्ट 1994 में संशोधन को भी वापस ले लिया।
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