बेंगलूर, 21 जुलाई :भाषा: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में भागवत गीता पढ़ाये जाने के सरकारी परिपत्रा जारी करने के खिलाफ दायर की गई याचिका पर आज सुनवाई दो सप्ताह के लिये स्थगित कर दिया।
कर्नाटक राज्य अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान प्रबंधन संघ द्वारा दायर की गई याचिका जब सुनवाई के लिये न्यायाधीश अब्दुल नजीर की समक्ष आयी तब उन्होंने सरकार द्वारा अपनी आपत्तियां दाखिल करने के समय मांगे जाने पर सुनवाई दो सप्ताह के लिये स्थगित कर दिया।
इससे पहले 14 जुलाई को अदालत ने याचिका पर राज्य और केंद्रीय सरकारों को नोटिस जारी किया। याचिका में अनुरोध किया गया था कि अदालत परिपत्रा के प्रभावी होने पर रोक लगाये।
याचिकाकर्ता के वकील जी आर मोहन ने कहा कि कि यह परिपत्रा भारतीय संविधान के खिलाफ जाता है और अल्पसंख्यक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को प्रभावित करता है तथा स्कूलों में सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न कर सकता है।
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