जबलपुर हाईकोर्ट ने बाहरी विश्वविद्यालयों के स्टडी सेंटर को राहत देते हुए इन्हें प्रदेश में संचालित करने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार के बाहरी विश्वविद्यालयों को बंद करने संबंधी आदेश को भी खारिज कर दिया गया है। हालांकि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यूजीसी और डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल के नियमों का उल्लंघन करने वाले सेंटर्स पर नियमानुसार कार्रवाई करने के अधिकार जरूर दिए हैं। मंगलवार को ये फैसला हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस सुशील हरकोली और जस्टिस यूसी माहेश्वरी की युगलपीठ ने दिया है।युगलपीठ ने अपने फैसले में कहा है कि प्रदेश सरकार दूसरे प्रदेश के विश्वविद्यालयों पर अपने कानून नहीं थोप सकती। इसके साथ ही बाहरी विश्वविद्यालयों को प्रदेश में संचालित करने से रोकने को लेकर जारी सरकार के आदेश को भी खारिज कर दिया है।
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