चंडीगढ़, 30 दिसंबर (हप्र)। हरियाणा सरकार ने हरियाणा स्कूल टीचर सैलेक्शन बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए एक कालेजियम का गठन किया है। इस कालेजियम में हरियाणा की मुख्य सचिव उर्वशी गुलाटी, स्कूल शिक्षा विभाग की वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव सुरीना राजन तथा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति लेफ्टिनेंट जरनल (सेवानिवृत्त) डॉ. डीडीएस संधू शामिल हैं।
माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक वियजेंद्र कुमार ने शुक्रवार को यहां बताया कि कालेजियम मुख्यमंत्री को अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के नामों की सिफारिश करने की अपनी प्रक्रिया स्वयं प्रस्तुत करेगा। मुख्यमंत्री सरकार द्वारा नियुक्ति करने के उद्देश्य से अंतिम चयन करेंगे। उन्होंने कहा कि यह कालेजियम एक पखवाड़े के भीतर अपनी सिफारिश सरकार को प्रस्तुत करेगा। उन्होंने कहा कि स्कूलों में भारी संख्या में रिक्तियों को भरने के दृष्टिïगत सरकार ने 10 जुलाई, 2011 को एक अध्यादेश के माध्यम से हरियाणा स्कूल टीचर चयन बोर्ड अधिसूचित किया है।
इस विधान द्वारा स्कूल टीचर सैलेक्शन बोर्ड बनाने के लिए 31 अक्तूबर, 2011 को एक औपचारिक बिल पारित किया गया था। बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार-2009 लागू करने के लिए स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती की प्रक्रिया के लिए तात्कालिक भावना को रेखांकित किया है।
इस अधिनियम की धारा 3(1) के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे का अपने पड़ोस के स्कूल में प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने तक निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। इतना ही नहीं, राज्य सरकार को प्राइमरी स्तर पर निर्धारित अध्यापक शिशु अनुपात 1:30 और अपर प्राइमरी स्तर पर 1:35 बनाए खना आवश्यक है। जहां पर 100 से अधिक बच्चों का दाखिला है एक पूर्णकालिक मुख्य अध्यापक और कला शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा व कार्य शिक्षा के लिए पार्टटाइम इंस्ट्रक्टर भी उपलब्ध करवाना है। अधिनियम की धारा 26 के तहत सरकार ने सुनिश्चित करना है कि स्कूलों में रिक्तियां कुल पदों का 10 प्रतिशत से अधिक न हो।
माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक वियजेंद्र कुमार ने शुक्रवार को यहां बताया कि कालेजियम मुख्यमंत्री को अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के नामों की सिफारिश करने की अपनी प्रक्रिया स्वयं प्रस्तुत करेगा। मुख्यमंत्री सरकार द्वारा नियुक्ति करने के उद्देश्य से अंतिम चयन करेंगे। उन्होंने कहा कि यह कालेजियम एक पखवाड़े के भीतर अपनी सिफारिश सरकार को प्रस्तुत करेगा। उन्होंने कहा कि स्कूलों में भारी संख्या में रिक्तियों को भरने के दृष्टिïगत सरकार ने 10 जुलाई, 2011 को एक अध्यादेश के माध्यम से हरियाणा स्कूल टीचर चयन बोर्ड अधिसूचित किया है।
इस विधान द्वारा स्कूल टीचर सैलेक्शन बोर्ड बनाने के लिए 31 अक्तूबर, 2011 को एक औपचारिक बिल पारित किया गया था। बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार-2009 लागू करने के लिए स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती की प्रक्रिया के लिए तात्कालिक भावना को रेखांकित किया है।
इस अधिनियम की धारा 3(1) के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे का अपने पड़ोस के स्कूल में प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने तक निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। इतना ही नहीं, राज्य सरकार को प्राइमरी स्तर पर निर्धारित अध्यापक शिशु अनुपात 1:30 और अपर प्राइमरी स्तर पर 1:35 बनाए खना आवश्यक है। जहां पर 100 से अधिक बच्चों का दाखिला है एक पूर्णकालिक मुख्य अध्यापक और कला शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा व कार्य शिक्षा के लिए पार्टटाइम इंस्ट्रक्टर भी उपलब्ध करवाना है। अधिनियम की धारा 26 के तहत सरकार ने सुनिश्चित करना है कि स्कूलों में रिक्तियां कुल पदों का 10 प्रतिशत से अधिक न हो।
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