हिमाचल. शिक्षा विभाग में बैचवाइज भर्ती प्रक्रिया में धांधली का मामला सामने आया है। छह जिलों में करीब ६क् शिक्षकों को 45 साल की उम्र के बाद नौकरी दी गई है, जबकि नियमों के अनुसार ऐसा नहीं किया जा सकता था। जब इस बात का खुलासा हुआ तो पहले विभागीय स्तर पर इस बात को छिपाने का प्रयास किया गया, लेकिन मामले के सार्वजनिक होने पर आनन-फानन में यह मामला 15 दिसंबर, 2011 को हुई कैबिनेट की बैठक में ले जाया गया, ताकि भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा में एकमुश्त छूट दी जा सके। कैबिनेट की तरफ से कोर्ट का हवाला देकर इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। इसके बाद विभाग ने उन जिलों के डिप्टी डायरेक्टरों से जवाब-तलब किया है, जहां नियुक्तियां की गई हैं।
इन जिलों में हुई तैनाती
बैचवाइज भर्ती प्रक्रिया के तहत भाषा अध्यापक (एलटी) और शास्त्री के पदों को भरने की प्रक्रिया \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
पूरे प्रदेश में जारी है। अब तक यह प्रक्रिया बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, सोलन और मंडी जिला में पूरी कर ली गई है, जबकि शेष जिलों में अभी शिक्षकों की तैनाती नहीं हो पाई है। भर्ती प्रक्रिया में इंटरव्यू के लिए 45 साल से ऊपर के उम्मीदवारों को भी बुलाया गया था। वरीयता सूची में अव्वल रहने पर छह जिलों में 45 साल से ऊपर के शिक्षकों को तैनात कर दिया गया।
यह है नियम
प्रदेश के नए भर्ती नियम के मुताबिक, 45 साल से ऊपर के व्यक्ति को नौकरी नहीं दी जा सकती। हालांकि अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग सहित आरक्षित श्रेणी के लिए निर्धारित आयु सीमा में छूट दी जा सकती है। पहले भर्ती प्रक्रिया में इस तरह की एकमुश्त छूट दी गई थी, जिसमें 45 साल के बाद भी नौकरी मिली है। लेकिन, अब इस पर रोक लगा दी गई है।
कैबिनेट ने नहीं दी थी अनुमति
कैबिनेट की 15 दिसंबर, 2011 को हुई बैठक में बैचवाइज भर्ती प्रक्रिया के लिए नियमों में छूट देने का प्रस्ताव लाया गया था। इसे कैबिनेट ने इसलिए स्वीकार नहीं किया, क्योंकि इस मामले में कोर्ट के आदेश आड़े आ रहे थे।
कांगड़ा में 47 शिक्षकों को नोटिस
कांगड़ा जिले के डिप्टी डायरेक्टर एलीमेंटरी आरसी कौंडल ने बताया कि जिले में 47 एलटी, शास्त्री और ड्राइंग टीचर्स की नियुक्ति की गई है। उन्होंने बताया कि ऐसे शिक्षकों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। हालांकि उन्होंने माना कि शिक्षकों को नियुक्ति पत्र शिक्षा निदेशक के आदेशानुसार ही जारी किए गए थे, लेकिन कोर्ट की तरफ से आयु सीमा में किसी तरह की छूट न देने के आदेशों के चलते इन अध्यापकों की नियुक्ति रद्द करने के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। शिक्षकों को अपना पक्ष रखने के लिए शुक्रवार को डिप्टी डायरेक्टर कार्यालय में बुलाया गया है। इन शिक्षकों के जवाब मिलने के बाद आला अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी जाएगी।
कुछ को गलती से नौकरी
सोलन जिले के डिप्टी डायरेक्टर (एलिमेंटरी) चौधरी बलवीर सिंह ने माना कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान एक-दो शिक्षकों की गलती से नियुक्ति हुई है। इसमें सुधार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में अब ऐसी कोई नियुक्ति नहीं होगी।
इन जिलों में हुई तैनाती
बैचवाइज भर्ती प्रक्रिया के तहत भाषा अध्यापक (एलटी) और शास्त्री के पदों को भरने की प्रक्रिया \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
एचटेट परीक्षार्थियों ने ली कोर्ट की शरण
बोर्ड प्रशासन द्वारा मांगों को पूरी न किए जाने के बाद उठाया कदम, पहली सुनवाई 23 को होगी
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा एच टेट परीक्षार्थियों ने मांगों को न माने जाने के बाद अब कोर्ट का सहारा लिया है। परीक्षार्थियों ने बोर्ड प्रशासन के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है। इस मामले की पहली सुनवाई 23 जनवरी को होगी।
बोर्ड प्रशासन द्वारा मांगों को पूरी न किए जाने के बाद उठाया कदम, पहली सुनवाई 23 को होगी
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा एच टेट परीक्षार्थियों ने मांगों को न माने जाने के बाद अब कोर्ट का सहारा लिया है। परीक्षार्थियों ने बोर्ड प्रशासन के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है। इस मामले की पहली सुनवाई 23 जनवरी को होगी।
पूरे प्रदेश में जारी है। अब तक यह प्रक्रिया बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, सोलन और मंडी जिला में पूरी कर ली गई है, जबकि शेष जिलों में अभी शिक्षकों की तैनाती नहीं हो पाई है। भर्ती प्रक्रिया में इंटरव्यू के लिए 45 साल से ऊपर के उम्मीदवारों को भी बुलाया गया था। वरीयता सूची में अव्वल रहने पर छह जिलों में 45 साल से ऊपर के शिक्षकों को तैनात कर दिया गया।
यह है नियम
प्रदेश के नए भर्ती नियम के मुताबिक, 45 साल से ऊपर के व्यक्ति को नौकरी नहीं दी जा सकती। हालांकि अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग सहित आरक्षित श्रेणी के लिए निर्धारित आयु सीमा में छूट दी जा सकती है। पहले भर्ती प्रक्रिया में इस तरह की एकमुश्त छूट दी गई थी, जिसमें 45 साल के बाद भी नौकरी मिली है। लेकिन, अब इस पर रोक लगा दी गई है।
कैबिनेट ने नहीं दी थी अनुमति
कैबिनेट की 15 दिसंबर, 2011 को हुई बैठक में बैचवाइज भर्ती प्रक्रिया के लिए नियमों में छूट देने का प्रस्ताव लाया गया था। इसे कैबिनेट ने इसलिए स्वीकार नहीं किया, क्योंकि इस मामले में कोर्ट के आदेश आड़े आ रहे थे।
कांगड़ा में 47 शिक्षकों को नोटिस
कांगड़ा जिले के डिप्टी डायरेक्टर एलीमेंटरी आरसी कौंडल ने बताया कि जिले में 47 एलटी, शास्त्री और ड्राइंग टीचर्स की नियुक्ति की गई है। उन्होंने बताया कि ऐसे शिक्षकों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। हालांकि उन्होंने माना कि शिक्षकों को नियुक्ति पत्र शिक्षा निदेशक के आदेशानुसार ही जारी किए गए थे, लेकिन कोर्ट की तरफ से आयु सीमा में किसी तरह की छूट न देने के आदेशों के चलते इन अध्यापकों की नियुक्ति रद्द करने के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। शिक्षकों को अपना पक्ष रखने के लिए शुक्रवार को डिप्टी डायरेक्टर कार्यालय में बुलाया गया है। इन शिक्षकों के जवाब मिलने के बाद आला अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी जाएगी।
कुछ को गलती से नौकरी
सोलन जिले के डिप्टी डायरेक्टर (एलिमेंटरी) चौधरी बलवीर सिंह ने माना कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान एक-दो शिक्षकों की गलती से नियुक्ति हुई है। इसमें सुधार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में अब ऐसी कोई नियुक्ति नहीं होगी।
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