विकलांगों और नेत्रहीनों का बैकलॉग भरा जाएगा

चंडीगढ़, जागरण ब्यूरो : प्रदेश में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों और नेत्रहीनों के सभी विभागों में पदों के बैकलॉग को समयबद्ध तरीके से भरा जाएगा। अधिनियम के तहत सरकारी विभागों में विकलांग व्यक्तियों के लिए कम से कम तीन प्रतिशत पद आरक्षित किए जाने हैं। प्रदेश की मुख्य सचिव उर्वशी गुलाटी ने प्रशासनिक सचिवों से यह प्रमाण पत्र देने को कहा है कि वे शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के सभी रिक्त पदों को विकलांगता (एक समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूरी भागीदारी) अधिनियम 1995 की धारा 33 की अनुपालना में भरने के निर्देश संबंधित एजेंसियों को देंगे। मुख्य सचिव शुक्रवार को यहां विभिन्न विभागों में विकलांग और नेत्रहीनों के लिए आरक्षित पदों का बैकलॉग भरने के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं। बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव माणिक सोनावणे, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के महानिदेशक अशोक खेमका तथा राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के प्रदेश महासचिव व राजकीय नेत्रहीन संस्थान पानीपत के सलाहकार जागे राम ने विकलांग व नेत्रहीनों के बैकलाग भरने की प्रक्रिया पर बातचीत की। गुलाटी ने कहा कि राज्य सरकार सभी विभागों में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के ग्रुप-ए से डी तक के पदों के बैकलॉग को भरने के प्रति गंभीर है। विभागों को ऐसी रिक्तियों के बैकलॉग को अंकित करके प्राथमिकता के आधार पर हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को मांग पत्र भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

No comments:

Post a Comment

thanks for your valuable comment

See Also

Education News Haryana topic wise detail.