अतिथि अध्यापकों में सुप्रीम कोर्ट ने भरा नया जोश

सफीदों, संवाद सूत्र : निराश हो चुके प्रदेश के अतिथि अध्यापकों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने नया जोश भर दिया। यह बात अतिथि अध्यापक संघ की हलका उपाध्यक्ष नसीम अख्तर ने कही। वे शनिवार को कस्बे के रामसर पार्क में अतिथि अध्यापकों की बैठक को संबोधित कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के स्कूलों में कार्यरत अतिथि अध्यापकों को 31 मार्च के बाद न हटाने को आदेश दिया है। इससे पूर्व पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 31 मार्च के बाद इन अध्यापकों को कार्य मुक्त करने के आदेश जारी किए थे। इस पर अतिथि अध्यापकों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने हरियाणा के स्कूलों में कार्यरत अतिथि अध्यापकों को 31 मार्च के बाद न हटाने को आदेश दिया है। इस फैसले पर अतिथि अध्यापकों में खुशी की लहर दौड़ गई है तथा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। हमारी लंबी और अच्छी सेवाओं को देखते हुए सरकार और कोर्ट अतिथि अध्यापकों के साथ न्याय करेगी। उन्होंने प्रदेश सरकार से अनुरोध किया कि एक विशेष नीति बनाकर सभी अतिथि अध्यापकों को नियमित किया जाए। इस मौके पर मुख्य रूप से शैलेंद्र, शीता रानी, वीरेद्र, शीला, निर्मला वर्मा, नीना सैनी, कमलेश, सरिता, कुलदीप व सुरेद्र सहित अन्य अतिथि अध्यापक मौजूद थे।



http://in.jagran.yahoo.com/news/local/haryana/4_6_9081871.html

No comments:

Post a Comment

thanks for your valuable comment

See Also

Education News Haryana topic wise detail.