जयपुर.आरटेट का लेवल प्रथम उत्तीर्ण करने वाले प्रार्थी बीएड धारकों को हाईकोर्ट ने अस्थाई तौर पर थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा 2012 (लेवल प्रथम) में शामिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही प्रमुख शिक्षा सचिव, ग्रामीण व पंचायती राज सचिव व प्रांरभिक शिक्षा निदेशक सहित पांच को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
न्यायाधीश मोहम्मद रफीक ने यह अंतरिम आदेश सोमवार को राजेश कुमार मीणा व अन्य की याचिका पर दिया। अधिवक्ता अंशुमान सक्सेना ने बताया कि प्रार्थी ग्रेजुएट व बीएड धारक हैं और आरटेट के लेवल प्रथम में उत्र्तीण हैं, लेकिन उन्हें थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा 2012 के लिए योग्य नहीं माना है। बीएसटीसी अभ्यर्थियों को ही परीक्षा के लेवल प्रथम के योग्य माना है।
टीचर भर्ती परीक्षा में उन्हें शामिल नहीं करना कानूनी रूप से गलत है क्योंकि एनसीटीई नियमानुसार वे पहली से पांचवीं कक्षाओं को पढ़ाने के लिए योग्य हैं। लिहाजा, उन्हें परीक्षा में शामिल करवाया जाए। अदालत ने प्रमुख शिक्षा सचिव सहित अन्य को नोटिस जारी कर प्रार्थियों को अस्थाई तौर पर परीक्षा में शामिल करने का निर्देश देते हुए कहा कि उनका परीक्षा परिणाम सील्ड कवर में रखें और बिना अदालत अनुमति घोषित नहीं करें।ग्रेड सेकण्ड शिक्षक भर्ती: 26 मार्च तक जमा हो सकेंगे हिंदी,सोशल साइंस के दस्तावेज!
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