चंडीगढ़, जागरण संवाददाता : हरियाणा के स्कूलों में कार्यरत गेस्ट टीचरों के कार्यकाल समाप्त होने की स्थिति में स्कूलों में पढ़ाई कर रहे बच्चों के भविष्य को लेकर उत्पन्न होने वाले संभावित संकट से चिंतित अभिभावकों ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की शरण ली है। बृहस्पतिवार को दायर जनहित याचिका में अभिभावकों ने कहा है कि गेस्ट टीचरों का कार्यकाल समाप्त होने के कारण बच्चों की अगले सत्र की पढ़ाई को लेकर वे चिंतित हैं। मुनीष कुमार व अन्य लोगों की ओर से दायर याचिका पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई व न्यायाधीश महेश ग्रोवर पर आधारित खंडपीठ ने सुनवाई की। याचिका में 31 मार्च को गेस्ट टीचरों के कार्यकाल की समाप्ति के बाद पैदा होने वाली स्थिति को उजागर किया गया है। याचिका में कहा गया है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चे अधिकतर गेस्ट टीचरों पर ही निर्भर हैं और ऐसे में यदि इन अध्यापकों को हटा दिया जाता है तो पढ़ाई पर काफी असर पड़ेगा। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया है कि सरकार को निर्देश दिए जाएं कि कोई भी कदम उठाने से पहले उचित प्रबंध किए जाएं, ताकि बच्चों की पढ़ाई पर असर न पड़े। खंडपीठ ने प्राथमिक तर्क सुनने के बाद अपने आदेश में कहा कि पहले यह तो देखो कि सरकार आखिर इस मामले में क्या कार्यवाही करती है जिसके बाद देखा जाएगा इस दिशा में आगे क्या कार्यवाही की जा सकती है? हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 3 अप्रैल तक के लिए टाल दी।
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