जेबीटी अध्यापकों को मिलेगी पर्सनल पे


उन जेबीटी अध्यापकों के लिए खुशी की खबर है, जिनको शिक्षा विभाग द्वारा वेतन कटौती के बाद पर्सनल पे प्रदान नहीं की गई थी। छठा वेतन आयोग लागू करने के बाद प्राथमिक शिक्षकों को 16290 रुपये प्रारम्भिक वेतनमान दिया था, लेकिन हरियाणा सरकार ने 18 अगस्त 2009 को एक पत्र जारी करके उन्हे 13500 रुपये वेतनमान प्रदान किया था।
पहले दिए ...गए वेतनमान के अन्तर को पर्सनल पे के रूप देकर प्रति वर्ष मिलने वाली वेतनवृद्धि न देकर नए वेतनमान के बराबर आने तक वेतन दिया जाना सुनिश्चित किया था। लेकिन, काफी संख्या में अध्यापकों को पर्सनल पे का लाभ नहीं दिया गया।
इस पर जिला यमुनानगर के कृष्ण कुमार व अन्य ने माननीय उच्च न्यायालय में पर्सनल पे देने के लिए गुहार लगाई। वर्ष 2008 में नियुक्त कुछ अध्यापकों को 16290 रुपये तथा कुछ को 13500 रुपये वेतन दिया जा रहा था जबकि सभी की नियुक्ति एक समय की थी। इससे पहले अध्यापकों ने कई बार विभाग को पर्सनल पे देने के लिए विनती की, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नही हुई।
मामले की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायाधीश आस्टीन जार्ज मसीह ने निदेशक, मौलिक शिक्षा हरियाणा को याचिकाकर्ताओं के प्रतिवेदन पर विचार करके तीन माह में आवश्यक कदम उठाने के आदेश जारी किए।
मनमानी पर लगेगी लगाम:
राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ हरियाणा के जिला प्रधान रोशन लाल पंवार ने न्यायालय के निर्णय पर खुशी जताते हुए कहा कि इससे वर्ष 2006 में नियुक्त अध्यापकों को बहुत आर्थिक लाभ होगा तथा वेतन में एकरूपता कायम होगी। इस निर्णय से विभाग के आदेशों को ठेगा दिखाने वाले अधिकारियों की भी लगाम कस जाएगी।

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