छुट्टियों में स्कूल खोले तो नहीं होगी खैर

शिक्षा विभाग के 9 से 18 अप्रैल तक फसली अवकाश पर गरीब का लाडला करे गेहूं की कटाई और अमीर का लाडला करे पढ़ाई समाचार पर उपायुक्त ने मंगलवार को कड़ा संझान लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को फसली अवकाश में स्कूल खोलने वाले स्कूल संचालकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। दैनिक जागरण ने 10 अप्रैल के अंक में 'फसली अवकाश घोषणा को ठेंगा' शीर्षक के तहत इस समस्या समाचार को प्रमुखता से उठाया था। समाचार के माध्यम से जहां शिक्षा विभाग के अधिकारियों के सुस्ती की पोल खोली गई थी, वहीं विभाग की नीतियों के कारण सरकारी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया भी प्रभावित होने के बारे में लिखा गया था।
इसमें बताया गया था कि सरकारी स्कूलों में 9 से 18 तक फसली अवकाश होने के कारण बच्चे गेहूं काटने में व्यस्त हैं जबकि प्राइवेट स्कूल संचालक छुट्टियों में स्कूल लगाकर जहां विभाग के नियमों को ठेंगा दिखा रहे हैं, वही सरकारी स्कूलों के मिशन एडमिशन को भी प्रभावित कर रहे हैं।
थैंक्यू मैडम
प्राइवेट स्कूल में 11 अप्रैल से छुट्टियों की घोषणा किए जाने से छात्रा रेनू, सोनिया, पूनम आदि ने उपायुक्त ए मोना श्रीनिवास का थैंक्यू कहकर आभार जताया। छात्राओं ने बताया कि नियम सभी के लिए समान होते हैं चाहे अमीर या गरीब।
छुट्टियों में स्कूल खोलने पर होगी कार्रवाई: डीइओ
जिला शिक्षा अधिकारी साधु राम बेरवाल और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संतोष ग्रोवर ने बताया कि विभाग और उपायुक्त के निर्देश पर फसली अवकाश में सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे। यदि कोई विद्यालय आदेशों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ विभागीय नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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