राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक मामले में टेट लेवल प्रथम उत्तीर्ण बीएड धारकों को ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती परीक्षा में अस्थायी रूप से शामिल करने के अंतरिम आदेश दिए हैं। वहीं बिना न्यायालय की इजाजत के इन अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम भी घोषित नहीं करने को कहा है।
रतनलाल जाट, विनोद कुमार शर्मा निवासी शाहपुरा धोद वगैरह बीएड धारक है। इन्होंने टेट लेवल प्रथम की परीक्षा उत्र्तीण कर ली है। इधर, जिला परिषदों ने ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती परीक्षा में टेट लेवल प्रथम उत्र्तीण बीएड धारकों को लेवल प्रथम के लिए योग्य नहीं माना है।
इस पर अभ्यर्थी रतनलाल,विनोद कुमार, नोपसिंह वगैरह ने अधिवक्ता गजेंद्र कुमार शर्मा के जरिए उच्च न्यायालय में याचिका पेश की थी। इस पर न्यायालय ने यह अंतरिम आदेश दिए।
रतनलाल जाट, विनोद कुमार शर्मा निवासी शाहपुरा धोद वगैरह बीएड धारक है। इन्होंने टेट लेवल प्रथम की परीक्षा उत्र्तीण कर ली है। इधर, जिला परिषदों ने ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती परीक्षा में टेट लेवल प्रथम उत्र्तीण बीएड धारकों को लेवल प्रथम के लिए योग्य नहीं माना है।
इस पर अभ्यर्थी रतनलाल,विनोद कुमार, नोपसिंह वगैरह ने अधिवक्ता गजेंद्र कुमार शर्मा के जरिए उच्च न्यायालय में याचिका पेश की थी। इस पर न्यायालय ने यह अंतरिम आदेश दिए।
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