दयानंद शर्मा, चंडीगढ़ हरियाणा सरकार विकलांगों को अध्यापक पात्रता परीक्षा पास करने के लिए अंकों में कोई छूट नहीं देगी। इस संबंध में प्रशासनिक तौर पर निर्णय लिया जा चुका हैराज्य के एडीशनल एडवोकेट जनरल के इस जवाब पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार को लिखित में पक्ष रखने का आदेश दिया। ।अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। इस मामले में हाई कोर्ट में सिरसा के विकलांग संघ उमंग की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि 2008 व 2009 में परीक्षा पास करने के लिए विकलांगों को अंकों की छूट दी गई थी, लेकिन 2011 में छूट नहीं मिली। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने 17 अपै्रल 2008 को एक अधिसूचना जारी कर राज्य में स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यता परीक्षा को जरूरी किया था। याचिका में कहा गया है कि परीक्षा के लिए जारी विवरणिका में पास अंकों का जिक्र किया गया, लेकिन आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए छूट का जिक्र नहीं किया गया, जबकि 2009 में यह छूट दी गई थी। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में कहा कि सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों को 60 प्रतिशत के बजाय 55 प्रतिशत अंक लेने पर पास कर दिया तो विकलांगों को भी यह छूट मिलनी चाहिए।
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