चंडीगढ़ : प्रदेश में करीब 15 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के मद्देनजर निजी स्कूल संचालकों को नया धंधा मिल गया है। स्कूल संचालक जरूरतमंद युवाओं से मुंहमांगी रकम हासिल कर अनुभव प्रमाणपत्र बना रहे हैं। इन प्रमाणपत्रों पर जिला शिक्षा अधिकारियों के काउंटर साइन होते हैं। राज्य सरकार ने शिकायतें मिलने के बाद जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए काउंटर साइन करने के मद्देनजर आवश्यक हिदायतें जारी की हैं। हरियाणा की शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल की ओर से जारी हिदायतों के अनुसार स्नातकोत्तर उम्मीदवारों को हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा और अधिकतम आयु सीमा में छूट केवल एक बार दी जाएगी। संस्थान के प्रमुख द्वारा जारी उम्मीदवारों के अनुभव प्रमाणपत्रों का सत्यापन रिकॉर्ड के आधार पर किया जाएगा। सत्यापन के लिए एक डिस्पैच नंबर दिया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि ऐसे प्रमाणपत्रों को सत्यापित करते समय अलग से रजिस्टर रखा जाना चाहिए, जिसमें उम्मीदवार का पूरा विवरण हो और इसकी एक प्रति रखी जाए। उन्होंने कहा कि सत्यापित किए गए प्रमाणपत्रों की एक प्रति
तुरंत उसी दिन माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को ई-मेल से भेजी जाए। उम्मीदवारों को हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा और अधिकतम आयु सीमा से छूट का प्रमाणपत्र जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा और माध्यमिक शिक्षा निदेशक से प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एक बार की छूट के लिए केवल एक बार ही उम्मीदवार आवेदन कर सकता है। नए नियमों के अनुसार चार वर्ष तक पढ़ाने का अनुभव रखने वाले अध्यापकों को सीधी भर्ती में हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट दी गई है। अध्यापकों को नियुक्ति होने पर 1 अप्रैल 2015 से पूर्व एचटेट पास करना होगा। अन्यथा बिना नोटिस के उनकी नियुक्ति समाप्त हो जाएगी।
तुरंत उसी दिन माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को ई-मेल से भेजी जाए। उम्मीदवारों को हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा और अधिकतम आयु सीमा से छूट का प्रमाणपत्र जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा और माध्यमिक शिक्षा निदेशक से प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एक बार की छूट के लिए केवल एक बार ही उम्मीदवार आवेदन कर सकता है। नए नियमों के अनुसार चार वर्ष तक पढ़ाने का अनुभव रखने वाले अध्यापकों को सीधी भर्ती में हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट दी गई है। अध्यापकों को नियुक्ति होने पर 1 अप्रैल 2015 से पूर्व एचटेट पास करना होगा। अन्यथा बिना नोटिस के उनकी नियुक्ति समाप्त हो जाएगी।
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