प्रदेश सरकार ने ¨हदी में काम करने का दिया आदेश+++60 वर्ष की आयु सीमा सिर्फ निजी संस्थानों के लिए : हुड्डा++स्कूल बंद करने के बाद भी ग्रांट जारी कर रहा विभाग++लेक्चरर स्कूल भर्ती के खिलाफ याचिका+

प्रदेश सरकार ने सभी वित्त आयुक्तों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, निगमों व सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबंध निदेशकों और सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों को हिंदी भाषा में कार्य करने के लिए कहा है। सरकार का कहना है कि हरियाणा एक हिंदी भाषी राज्य है। अधिकारियों को सभी हिंदी समाचार पत्रों को विज्ञापन, सार्वजनिक सूचनाएं इत्यादि हिंदी में जारी करने के लिए कहा गया है। शुक्रवार को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस आशय का एक परिपत्र जारी किया गया है
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मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि सेवानिवृत्ति के लिए 60 वर्ष की आयु सीमा सिर्फ निजी संस्थानों में कार्य कर कर्मचारियों के लिए है। मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों के सवाल का जवाब दे रहे थे। श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री पंडित शिव लाल शर्मा द्वारा श्रमिकों की आयु 60 वर्ष तक बढ़ाए जाने के संबंध में उन्होंने कहा कि यह केवल निजी उद्योगों के लिए लागू होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे लंदन ओलंपिक में खिलाडि़यों की हौसला अफ्जाई के लिए जाने के इच्छुक हैं। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी द्वारा बड़ी भागीदारी निभाने के संबंध में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पार्टी के महामंत्री हैं। वह पार्टी कार्यकारिणी की बैठक में इस मुद्दे को पहले ही उठा चुके हैं। उन्होंने कहा कि एक सामाजिक चेतना के लिए यह सही कदम है। इसके लिए राज्य सरकार ने गांव को एक करोड़ रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की है। पंचकूला में राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी स्थापित करने के लिए केंद्रीय उद्योग, वाणिज्य एवं कपड़ा मंत्री आनंद शर्मा द्वारा सैद्धांतिक रूप से सहमति दिए जाने के संबंध में हुड्डा ने कहा कि सरकार ने जमीन की पेशकश की है
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शिक्षा विभाग की लापरवाही एक बार फिर उजागर हुई है। विभागीय कर्मचारियों की लापरवाही के कारण कुछ माह पहले बंद कर दिए गए स्कूलों के नाम भी ग्रांट जारी कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने कुछ माह पहले प्रदेश के करनाल, यमुनानगर, अंबाला, फतेहाबाद, जींद, पानीपत, पंचकूला, कैथल, भिवानी, रेवाड़ी व सोनीपत के ऐसे प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया था, जहां पर छात्र संख्या 25 से कम थी। प्रदेशभर में ऐसे 124 स्कूलों को बंद करके इनके विद्यार्थियों को पास के स्कूलों में समायोजित किया गया था। इसके बावजूद शिक्षा विभाग ने बंद किए गए स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की वर्दी, स्टेशनरी, बैग व अन्य फंड की राशि जारी कर दी है। इन 124 स्कूलों में पहले पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्टेशनरी के 150 रुपये, बैग के 120 रुपये, 18 रुपये फीस व फंड तथा 400 रुपये वर्दी प्रति छात्र के हिसाब से संबंधित एसएमसी व होल्डर के खाते में ट्रांसफर किए गए हैं। अब इन खातों की राशि को विभाग को ट्रांसफर करने के लिए इन स्कूलों में इंचार्ज रहे अध्यापकों को जिला मुख्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। हरियाणा राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव दीपक गोस्वामी का कहना है कि विभाग के कर्मचारियों को चाहिए कि वे ठीक प्रकार से रिव्यू करके बजट को स्कूलों के खाते में डाले। मौलिक शिक्षा निदेशक डॉ. अभय सिंह यादव ने संपर्क करने पर कहा कि जो स्कूल मर्ज हो चुके हैं, उन्हें ग्रांट जारी नहीं हो सकती। यदि किसी प्रकार की तकनीकी दिक्कत के कारण ऐसा हुआ होगा तो उसे ठीक करा दिया जाएगा
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हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा इतिहास लेक्चरर (स्कूल कैडर) की भर्ती में लिखित परीक्षा में अयोग्य ठहराए गए उम्मीदवारों का फाइनल सलेक्शन करने के मामले में योग्य उम्मीदवारों ने माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर है। इस याचिका पर माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए है। इस मामले में अगली सुनवाई 22 अगस्त को निर्धारित की गई है। हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किए गए इतिहास (स्कूल कैडर) के परिणाम में काफी गड़बड़ी उम्मीदवारों ने जताई थी। इसके तहत 19 दिसंबर 2010 को स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था, जिसका परिणाम 24 दिसंबर 2010 में आया। इस परिणाम में सामान्य श्रेणी के रोल नंबर 1520, 2727, 1588, 2233, 1875, 1914 तथा एससी श्रेणी में 2827, 1841, 2241, 2251 लिखित परीक्षा में फेल घोषित किए गए थे। बाकायदा आयोग ने अयोग्य आवेदकों की सूची में इन रोल नंबर डालकर इंटरनेट पर विभाग की वेबसाइट पर डाली थी। हाईकोर्ट के 15 सितंबर 2011 को आए फैसले के बाद आयोग ने दोबारा लिखित परीक्षा की रिवाइज्ड सूची जारी की। इस सूची में उपरोक्त सभी दस उम्मीदवारों के रोल नंबर नहीं थे, लेकिन एक जून 2012 को जारी की गई फाइनल सूची में उपरोक्त सभी सामान्य व एससी कैटेगरी के उम्मीदवारों का चयन किया गया था। रोहतक निवासी जसवंत सिंह व अन्य लोगों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका डाली है, जिसे पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सीडब्ल्यूपी-13431 स्वीकार कर लिया है और सरकार को इस मामले में नोटिस जारी कर दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी

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