प्रधानाध्यापक भर्ती की चयन प्रक्रिया पर अंतरिम रोक

आरपीएससी द्वारा पेपर सेटिंग में गलत सवाल पूछने पर हाईकोर्ट ने किया जवाब तलब
जोधपुर। हाईकोर्ट ने राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) की ओर से 17 फरवरी 2012 को जारी प्रधानाध्यापक माध्यमिक एवं समकक्ष भर्ती 2012 परीक्षा में गलत सवाल पूछने पर प्रधानाध्यापक भर्ती संपूर्ण चयन प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाते हुए सचिव शिक्षा विभाग, निर्देशक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सहित सचिव आरपीएससी से जवाब तलब किया है।

यह आदेश न्यायाधीश गोविंद माथुर ने प्रार्थी जोधपुर निवासी हनुमानराम चौधरी व अन्य की ओर से दायर याचिका की सुनवाई में दिए। याचिका कत्र्ताओं की ओर से अधिवक्ता आरएस सलूजा ने अदालत में बताया कि प्रधानाध्यापक भर्ती जिसकी लिखित परीक्षा 15 मई 2012 को हुई थी, में आरपीएससी की ओर से प्रश्न पत्रों का सेटिंग करते समय जनरल स्टडीज तथा जनरल अवेयरनैस अबाउट एजूकेशन एंड एजूकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के दो प्रश्न पत्रों जिसके 150-150 अंक थे, इतनी लापरवाही के साथ सेट किए कि दोनों में कुल मिला कर 27
प्रश्न व उनके ऑप्शन गलत दिए गए, जबकि दोनों प्रश्न पत्रों में नेगेटिव मार्किंग रखे गए थे।

सेठिया को सेठी बना दिया 
प्रश्न पत्रों में कवि कन्हैयालाल सेठिया को कन्हैयालाल सेठी लिखा था जबकि आगरा को आग्रा। इसी प्रकार एक प्रश्न का उत्तर वर्ष 2011 होना चाहिए जबकि प्रश्न के उत्तर में दिए गए ऑप्शन में यह वर्ष दिया हुआ नहीं था। इसी तरह जनरल स्टडीज के प्रथम प्रश्न पत्र में प्रश्न संख्या 15, 48, 55, 58, 73, 76, 77, 80 व 138 गलत थे। जबकि द्वितीय प्रश्न पत्र में प्रश्न संख्या 6,8, 19, 20, 72, 74, 90, 106, 107, 114, 122, 126, 129,130, 134, 135, 140 व 146 गलत थे।

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