गेस्ट टीचर नियुक्त नपेंगे अध्यापक-अधिकारी

नियमों को दरकिनार कर अयोग्य अभ्यर्थियों को गेस्ट टीचर नियुक्त करने वाले अधिकारियों और नियुक्ति पाने वाले गेस्ट टीचर्स पर गाज गिरना तय हो गया है। शुक्रवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के जस्टिस जसबीर ¨सह व जस्टिस राकेश जैन पर आधारित खंडपीठ ने राज्य के शिक्षा निदेशक का निर्देश दिया कि नियमों के खिलाफ नियुक्ति करने वाले अधिकारियों व नियुक्ति पाने वाले गेस्ट टीचर्स के खिलाफ कार्रवाई कर कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दी जाए। अन्यथा निदेशक को 13 अगस्त को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। हाईकोर्ट ने मार्च में शिक्षा विभाग में कार्यरत 750 अतिथि अध्यापकों की नियुक्ति धांधली से करने वाले स्कूल मुखिया, खंड शिक्षा अधिकारी व जिला शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी कर सरकार से जवाब मांगा था। वकील एचसी अरोड़ा ने कोर्ट को बताया था कि हाईकोर्ट ने नियम विरुद्ध नियुक्त 750 अतिथि अध्यापकों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश पिछले साल अगस्त में दिया था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई न करते हुए इन्हें और सुविधाएं प्रदान कीं

No comments:

Post a Comment

thanks for your valuable comment

See Also

Education News Haryana topic wise detail.