अम्बाला. शिक्षा अधिनियम 134 ए के तहत प्राइवेट स्कूल संचालक अभी भी आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को स्कूल मेंं दाखिला नहीं दे रहे। ऐसे में स्कूल पंजाब हरियाणा हाइकोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। डीसी के निर्देशों की भी पालना नहीं की जा रही है। शनिवार को शहर के एंजल पब्लिक स्कूल ने तीसरी कक्षा के अभिनंदन और आठवीं की वंशिका को फीस न भर सकने की एवज में स्कूल से निकाल दिया। अभिभावक विनीश वालिया ने स्कूल प्रबंधन को पिछली बकाया फीस कुछ ही दिनों में भरने की हामी भरी और साथ ही 134 ए नियम के तहत नए सत्र में एडमिशन देने की मांग की। लेकिन स्कूल प्रबंधन ने मुफ्त में शिक्षा देने पर साफ तौर पर इंकार कर दिया। अभिभावक विनीश वालिया ने मामले की शिकायत जिला शिक्षा विभाग से की तो उन्होंने प्रबंधन को दाखिला देने के लिए पत्र क्रमांक आरटीई/12/ 59 भेजा। लेकिन स्कूल प्रबंधन ने शिक्षा विभाग के मुंह पर भी तमाचा जड़ते हुए बच्चों को दाखिला देने से इंकार कर दिया। |
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