पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा प्रदेश में लगे अवैध अतिथि अध्यापकों को हटाए जाने के आदेश के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है। शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी करके विभागीय उन अतिथि अध्यापकों को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस की प्रतियां मांगी हैं। यही नहीं जिन अतिथि अध्यापकों को कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किए गए हैं, उन्हें एक सप्ताह का कारण बताओ नोटिस जारी करके उसकी प्रति भी मुख्यालय भेजने को कहा है। हाई कोर्ट ने सोमवार को अवैध तरीके से लगे 719 अतिथि अध्यापकों को तीन सप्ताह के भीतर हटाने का आदेश दिया था। जिला शिक्षा अधिकारियों व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को जारी पत्र क्रमांक-4/4-2012 तम (4) के तहत सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि नियमों के विरुद्ध लगे जिन अतिथि अध्यापकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, उनकी प्रति और संबंधित अतिथि
अध्यापक द्वारा नोटिस के जवाब में दिए गए उत्तर की प्रति निदेशालय को 16 अगस्त तक उपलब्ध कराई जाए
अध्यापक द्वारा नोटिस के जवाब में दिए गए उत्तर की प्रति निदेशालय को 16 अगस्त तक उपलब्ध कराई जाए
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