अतिथि अध्यापक नियुक्त करने वाले सभी शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए- कोर्ट-

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि नियमों को ताक पर रखकर 719 अतिथि अध्यापक नियुक्त करने वाले सभी शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने सरकार को छह सप्ताह के भीतर दोषी अधिकारियों से गेस्ट टीचरों को दिए गए वेतन की वसूली का भी आदेश दिया। सोमवार को सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार ने कोर्ट में गेस्ट टीचर के खिलाफ की गई कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जिस पर कोर्ट ने संतोष जताते हुए सरकार को कहा कि हटाए गए 192 गेस्ट टीचर के अलावा जिन टीचर के खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। सरकार ने कोर्ट को बताया कि 719 अतिथि अध्यापकों में से हाई कोर्ट के निर्देश अनुसार 539 के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। नियुक्ति करने वाले 130 स्कूल मुखिया और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इनके खिलाफ विभाग ने आरोप पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है
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फर्जीवाड़ा करने पर हाईकोर्ट सख्त 
गेस्ट टीचर भर्ती : जिम्मेदार अफसरों पर छह सप्ताह में कार्रवाई के निर्देश 

प्रदेश में ७१९ गेस्ट टीचर्स की गलत ढंग से नियुक्ति के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने छह सप्ताह के भीतर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

कार्यवाहक चीफ जस्टिस जसबीर सिंह और जस्टिस राकेश कुमार जैन की खंडपीठ ने कहा कि ऐसे सभी मामले जिनमें औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी की जा चुकी हैं उनमें तत्काल कार्रवाई की जाए। दूसरी तरफ सेकेंडरी एजुकेशन विभाग के संयुक्त निदेशक ओपी शर्मा की तरफ से कोर्ट में दाखिल जवाब में बताया गया कि १९३ टीचर्स को सुनवाई का मौका देने के बाद बर्खास्त कर दिया गया। 45 गेस्ट टीचर्स को नौकरी में बनाए रखा गया है।

इन सभी ने योग्यता तो पूरी की है लेकिन इनकी नियुक्ति भर्ती पर प्रतिबंध के दौरान की गई। इसके अलावा 87 प्रिंसीपल, 19 हेडमास्टर और 24 ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर्स के खिलाफ चार्जशीट जारी कर कार्रवाई आरंभ

कर दी गई है। जवाब के मुताबिक सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को सात सितंबर को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि अदालत से मिले स्टे के आधार पर नौकरी कर रहे १०९ गेस्ट टीचर्स की भी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। इन सभी मामलों में भी संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जा रही है। जिला फतेहाबाद निवासी बिजेंदर कुमार की तरफ से दाखिल याचिका में नियमों की अनदेखी कर नियुक्त इन गेस्ट टीचर्स की सेवाएं समाप्त करने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। 

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