पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि नियमों को ताक पर रखकर 719 अतिथि अध्यापक नियुक्त करने वाले सभी शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने सरकार को छह सप्ताह के भीतर दोषी अधिकारियों से गेस्ट टीचरों को दिए गए वेतन की वसूली का भी आदेश दिया। सोमवार को सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार ने कोर्ट में गेस्ट टीचर के खिलाफ की गई कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जिस पर कोर्ट ने संतोष जताते हुए सरकार को कहा कि हटाए गए 192 गेस्ट टीचर के अलावा जिन टीचर के खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। सरकार ने कोर्ट को बताया कि 719 अतिथि अध्यापकों में से हाई कोर्ट के निर्देश अनुसार 539 के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। नियुक्ति करने वाले 130 स्कूल मुखिया और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इनके खिलाफ विभाग ने आरोप पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
No comments:
Post a Comment
thanks for your valuable comment