हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति के कक्षा 9वीं व 10वीं में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृति योजना लागू करने जा रही है। इसके अंतर्गत हॉस्टल में पढऩे वाले विद्यार्थी के लिए 1350 रुपए और स्कूल में
पढऩे वाले विद्यार्थी के लिए 900 रुपए प्रत्येक माह मुहैया करवाएगी।
सेकेंडरी शिक्षा विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि योजना को मंजूर करने का उद्देश्य अनुसूचित जाति के कक्षा 9वीं और 10वीं में पढ़ रहे विद्यार्थियों के अभिभावकों की सहायता करने के साथ-साथ ड्राप-आउट (बीच में छोडना) को कम करना है और विशेष तौर पर परिवर्तन काल के समय प्राथमिक से सेकेंडरी स्तर को कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के संबंधित विद्यार्थी इस योजना के पात्र होने पर लाभ उठा पाएंगें। इसके अलावा, लाभार्थी के अभिभावकों की सालाना आय दो लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। लाभार्थी राजकीय विद्यालय या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय या केंद्र व राज्य सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालय का विद्यार्थी होना चाहिए।
पढऩे वाले विद्यार्थी के लिए 900 रुपए प्रत्येक माह मुहैया करवाएगी।
सेकेंडरी शिक्षा विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि योजना को मंजूर करने का उद्देश्य अनुसूचित जाति के कक्षा 9वीं और 10वीं में पढ़ रहे विद्यार्थियों के अभिभावकों की सहायता करने के साथ-साथ ड्राप-आउट (बीच में छोडना) को कम करना है और विशेष तौर पर परिवर्तन काल के समय प्राथमिक से सेकेंडरी स्तर को कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के संबंधित विद्यार्थी इस योजना के पात्र होने पर लाभ उठा पाएंगें। इसके अलावा, लाभार्थी के अभिभावकों की सालाना आय दो लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। लाभार्थी राजकीय विद्यालय या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय या केंद्र व राज्य सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालय का विद्यार्थी होना चाहिए।
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