रायपुर. राज्य शासन ने शिक्षक पंचायत (शिक्षाकर्मी) की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इस रोक के इसी महीने हटने की संभावना जताई जा रही है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग इसकी योग्यता एवं मापदंडों
की समीक्षा कर रहा है। पंचायत शिक्षक भर्ती नियम 2012 में संशोधन किया जाएगा।
सभी कलेक्टरों, जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को शिक्षक (पंचायत) तथा सहायक शिक्षक (पंचायत) की भर्ती प्रक्रिया को तत्काल स्थगित रखने के निर्देश दिए गए हैं।
अधिकारियों के अनुसार शिक्षक (पंचायत) संवर्ग की भर्ती के संबंध में उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2012 बनाया गया है। भर्ती नियम के कुछ प्रावधानों के संबंध में कुछ जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों द्वारा सहायक शिक्षक (पंचायत) एवं शिक्षक (पंचायत) के मेरिट क्रम निर्धारण और अन्य प्रासंगिक तथ्यों के संबंध में मार्गदर्शन मांगा गया है। साथ ही पूर्व में की गई भर्ती प्रक्रियाओं से यह अनुभव किया गया है कि विशेष कर अनुसूचित क्षेत्र में शिक्षक (पंचायत) के विज्ञान संकाय के साथ बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हुए हैं, जिसके कारण शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति करने में कठिनाई का अनुभव किया गया है।
उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2012 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। नियम में संशोधन की कार्रवाई चालू माह के अंत तक पूरी हो जाने की संभावना है।
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