पीटीआइ भर्ती रद करने का आदेश किया स्थगित


हाई कोर्ट की सिंगल बेंच द्वारा पीटीआइ की नियुक्ति रद करने के आदेश को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एके सिकरी की खंडपीठ ने 6 नवंबर तक स्थगित कर दिया है। इस मामले में याचिकाकर्ता पक्ष की तरफ से एकल बेंच के फैसले को गलत ठहराते हुए डिविजन बैंच से इस पर रोक लगाने की मांग की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान पीटीआइ की तरफ से कहा गया कि एकल बेंच ने उनका पक्ष सुने बगैर ही इतना बड़ा फैसला सुना दिया। याचिकाकर्ता के वकील ने एकल बैंच द्वारा उसी टिप्पणी पर भी सवाल उठाया जिसमें कहा गया था कि यह भर्ती एक व्यक्ति के इशारे पर की गई है। नए सिरे से नियुक्ति का दिया था आदेश : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने 11 सितंबर को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियुक्त किए गए 1983 पीटीआइ की नियुक्ति को रद कर दिया था। आयोग ने 10 अप्रैल 2010 को अंतिम सूची जारी कर यह नियुक्तियां की थी। हाई कोर्ट ने कमीशन को निर्देश जारी किया था कि आयोग नियमों के तहत नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करे और पांच महीने के अंदर इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएloading...

No comments:

Post a Comment

thanks for your valuable comment

See Also

Education News Haryana topic wise detail.