पंजाब सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में संशोधन करके नए रेटों की सूची जारी की है और न्यूनतम मजदूरी 5200 रुपये प्रतिमाह निर्धारित की है। श्रम मंत्री सुरजीत कुमार ज्याणी ने बताया कि अशिक्षित श्रमिक के लिए अब न्यूनतम मजदूरी 5200 रुपये प्रतिमाह होंगें। अर्द्धशिक्षित श्रमिक को 5,980 रुपये, शिक्षित श्रमिक को 6877, उच्च शिक्षित को 7909 रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्टाफ कैटेगरी ए को 10,370 रुपये, स्टाफ कैटेगरी बी को 8,700, सी को 7,200 और डी को 6,000 रुपये बतौर न्यूनतम मजदूरी दिए जाएंगे। यह श्रेणी वितरण पहली बार किया गया है। इससे पूर्व अशिक्षित श्रमिक को बतौर न्यूनतम मजदूरी 4,568 रुपये, अर्द्धशिक्षित श्रमिक को 4,913 और शिक्षित श्रमिक को 5,297 और उगा शिक्षित श्रमिक को 5,743 रुपये दिए जाते थे। श्रम मंत्री ने बताया कि ए से डी श्रेणियों की न्यूनतम मजदूरी पंजाब सरकार के कार्यालय, बोर्ड, निगम के केवल सूची दर्ज मुलाजिमों पर ही लागू होगी। इसके अतिरिक्त पंजाब सरकार के नियंत्रण अधीन प्रत्येक एजेंसी पर भी यह लागू होगी। यह न्यूनतम मजदूरी खेलों का सामान बनाने वाले उद्योग, चमड़ा उत्पादन, भट्ठा उद्योग, कृषि, कपड़े का उत्पादन करने वाले श्रमिकों पर भी लागू नहीं होगी
न्यूनतम मजदूरी 5200 रुपये निर्धारित : ज्याणी
पंजाब सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में संशोधन करके नए रेटों की सूची जारी की है और न्यूनतम मजदूरी 5200 रुपये प्रतिमाह निर्धारित की है। श्रम मंत्री सुरजीत कुमार ज्याणी ने बताया कि अशिक्षित श्रमिक के लिए अब न्यूनतम मजदूरी 5200 रुपये प्रतिमाह होंगें। अर्द्धशिक्षित श्रमिक को 5,980 रुपये, शिक्षित श्रमिक को 6877, उच्च शिक्षित को 7909 रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्टाफ कैटेगरी ए को 10,370 रुपये, स्टाफ कैटेगरी बी को 8,700, सी को 7,200 और डी को 6,000 रुपये बतौर न्यूनतम मजदूरी दिए जाएंगे। यह श्रेणी वितरण पहली बार किया गया है। इससे पूर्व अशिक्षित श्रमिक को बतौर न्यूनतम मजदूरी 4,568 रुपये, अर्द्धशिक्षित श्रमिक को 4,913 और शिक्षित श्रमिक को 5,297 और उगा शिक्षित श्रमिक को 5,743 रुपये दिए जाते थे। श्रम मंत्री ने बताया कि ए से डी श्रेणियों की न्यूनतम मजदूरी पंजाब सरकार के कार्यालय, बोर्ड, निगम के केवल सूची दर्ज मुलाजिमों पर ही लागू होगी। इसके अतिरिक्त पंजाब सरकार के नियंत्रण अधीन प्रत्येक एजेंसी पर भी यह लागू होगी। यह न्यूनतम मजदूरी खेलों का सामान बनाने वाले उद्योग, चमड़ा उत्पादन, भट्ठा उद्योग, कृषि, कपड़े का उत्पादन करने वाले श्रमिकों पर भी लागू नहीं होगी