नवंबर 1999 में हुई एसएस मास्टरों की भर्ती के एक मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अब चयनित मास्टरों को पार्टी बनाने का आदेश दिया है। सरकार इन मास्टरों की सूची सौंपेगी ताकि उन्हें नोटिस जारी किया जा सके। मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर तय की गई है। 14 नवंबर 1999 को लगभग 2127 एसएस मास्टर के पदों के लिए आवेदन मांगे थे। इसका परिणाम 9 अक्टूबर 2004 को जारी किया गया था, जिसमें लगभग 1500 उम्मीदवारों का चयन हुआ था। सीडब्ल्यूपी नंबर 20066/2004 द्वारा इस भर्ती पर सवाल उठाते हुए जांच की माग की गई थी। उस समय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दिए थे और जांच अधिकारी ने भर्ती सही पाई थी
एसएस भर्ती मामले में अब पार्टी बनेंगे चयनित मास्टर
नवंबर 1999 में हुई एसएस मास्टरों की भर्ती के एक मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अब चयनित मास्टरों को पार्टी बनाने का आदेश दिया है। सरकार इन मास्टरों की सूची सौंपेगी ताकि उन्हें नोटिस जारी किया जा सके। मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर तय की गई है। 14 नवंबर 1999 को लगभग 2127 एसएस मास्टर के पदों के लिए आवेदन मांगे थे। इसका परिणाम 9 अक्टूबर 2004 को जारी किया गया था, जिसमें लगभग 1500 उम्मीदवारों का चयन हुआ था। सीडब्ल्यूपी नंबर 20066/2004 द्वारा इस भर्ती पर सवाल उठाते हुए जांच की माग की गई थी। उस समय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दिए थे और जांच अधिकारी ने भर्ती सही पाई थी
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