मल्टीपर्पज हेल्थ सुपरवाइजर की प्रमोशन पर फिलहाल रोक


 पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा के 154 मल्टी पर्पज हेल्थ सुपरवाइजर (पुरुष) की प्रोमोशन पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने 11 नवंबर तक रोक लगाते हुए हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। सोनीपत की सुशीला एवं अन्य आठ मल्टी पर्पज हेल्थ वर्कर (महिला) ने याचिका दायर कर राज्य सरकार की ओर से इन 154 मल्टी पर्पज हेल्थ सुपरवाइजर (पुरुष) के प्रोमोशन किए जाने के फैसले को रद करने की मांग की है। याचिका में बताया गया है कि हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग द्वारा मल्टी पर्पज हेल्थ सुपरवाइजर एवं मल्टी पर्पज हेल्थ वर्कर्स ग्रुप सी सíवस रूल 1984 के तहत पुरुष एवं महिला वर्ग की अलग-अलग सीनियरिटी लिस्ट बनाई जा रही है। इसका नतीजा यह हुआ कि केवल मल्टी पर्पज हेल्थ वर्कर (पुरुष) को ही प्रोमोशन दी जाए। जबकि महिला वर्ग में जो बराबर की सिन्योरिटी रखते हैं उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया है। याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने अगली तिथि तक पुरुष सुपरवाइजर की प्रमोशन पर रोक लगा दी

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