अंबाला की जिला शिक्षा अधिकारी हुई निलंबित


 पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना अंबाला की जिला शिक्षा अधिकारी को भारी पड़ गई है। उन्हें शनिवार को हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान निलंबित कर दिया गया। हाई कोर्ट को इस बात की जानकारी स्कूली शिक्षा निदेशक अरुण गुप्ता ने दी। यह मामला शहर स्थित जीआरएसडी स्कूल की प्रबंध समिति के चुनाव से जुड़ा हुआ है। एक पक्ष ने हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना का मामला दायर किया था। 19 सितंबर को सुनवाई के दौरान स्कूली शिक्षा निदेशक ए श्रीनिवास तो 10 बजे ही पेश हो गए थे, लेकिन अंबाला से कागजात लेकर जाने वाली डीईओ सावित्री सिहाग व डिप्टी सुपरिंटेंडेंट कुलभूषण शर्मा दोपहर एक बजे पहुंचे थे। शिक्षा निदेशक ने कोर्ट परिसर में ही याचिका दायर करने वाले पक्ष के सामने डीईओ सावित्री सिहाग को सर्विस रूल्स की धारा 7 के तहत चार्जशीट करने व डिप्टी सुपरिंटेंडेंट कुलभूषण शर्मा को सस्पेंड करने का आदेश दिया था। इसी मामले में फिर से 3 नवंबर को हाई कोर्ट में पेशी थी। इस दौरान स्कूली शिक्षा निदेशक अरुण गुप्ता व डीईओ सावित्री सिहाग मौजूद थीं। अदालत ने निदेशक से डीईओ के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में जवाब तलब किया, जिस पर निदेशक ने हाई कोर्ट को लिखित जवाब देते हुए डीईओ सावित्री सिहाग को सस्पेंड करने व सर्विस रूल्स की धारा सात के तहत चार्जशीट करने की बात कही। उधर, शिक्षा विभाग की वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव सुरीना राजन ने डीईओ सावित्री सिहाग के सस्पेंड होने की पुष्टि की। सुरीना कहा कि हाई कोर्ट में विचाराधीन मामले में डीईओ के निलंबन संबंधी आदेश निदेशक स्कूली शिक्षा की ओर से जारी कर दिए गए हैं

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