निजी स्कूलों में गरीबों को दस प्रतिशत सीटों पर सहमति


प्रदेश में तीन दिन तक स्कूल बंद रखने के बाद प्राइवेट स्कूल संचालकों तथा राज्य सरकार के बीच गरीब बच्चों के दाखिलों का प्रतिशत कम करने पर सहमति बन गई है। हाईकोर्ट ने हालांकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2004 की धारा 134-ए के तहत प्राइवेट स्कूलों में 25 प्रतिशत गरीब बच्चों को मुफ्त दाखिला देने का आदेश दे रखा है। मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के साथ हुई प्राइवेट स्कूल संचालकों की बैठक में यह प्रतिशत 25 से घटाकर 10 करने पर मौखिक सहमति बन गई है। प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों को 25 प्रतिशत दाखिले नहीं मिलने की लड़ाई लड़ रहे रोहतक के अधिवक्ता सतबीर सिंह हुड्डा ने इस सहमति को गरीब अभिभावकों के हितों पर पर कुठाराघात बताया है। फेडरेशन आफ प्राइवेट स्कूल्स हरियाणा के प्रधान कुलभूषण शर्मा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री से मिला था

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