एसएमसी बनाएंगी विकास योजना


शिक्षा अधिकार अधिनियम में एसएमसी सदस्य अब विद्यालय विकास की योजना-2013 भी तैयार करेंगे। तीन साल के लिए बनाई जाने वाली यह योजना स्कूल के 27 बिंदुओं पर आधारित होगी। योजना के बलबूते ही शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने का प्रयास होगा। आरटीई अधिनियम की धारा 22 (उप धारा 1) व प्रदेश सरकार से जारी अधिसूचना (30 जून 2011) के नियम 15 के तहत विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य तीन साल के लिए सरकारी विद्यालयों के विकास की योजना तैयार करेंगे। विकास योजना समयबद्ध व स्कूल का महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित होगा। योजना प्रपत्र पर सबसे ऊपर जिला, खंड व संकुल (आठ से दस स्कूलों का समूह) का नाम रहेगा। उसके बाद विद्यालय का नाम होगा। इस पर स्कूल मुखिया व एसएमसी प्रधान का नाम व मोबाइल नंबर भी अंकित किए जाएंगे। स्कूल की वर्तमान स्थिति, सुधार की आवश्यकता, विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले कदम व सफलता के पैमाने को केंद्र बिंदु में रखकर ही विकास की योजना बनाई जाएगी। जिला परियोजना संयोजक आरसी जैन का कहना है कि राज्य परियोजना निदेशक के आदेश के मुताबिक सरकारी विद्यालयों के विकास का खाका तैयार होगा। एबीआरसी (सहायक खंड संसाधन समन्वयक) को बैठक में विकास योजना बनाने के संबंध में हिदायत दी गई है। योजना का प्रारूप एबीआरसी स्कूलों को उपलब्ध कराएंगे। विद्यालय विकास योजना की प्रति स्कूल, खंड व जिला स्तर पर बनाई जाएगी

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