• डॉ. सुरेंद्र धीमान
चंडीगढ़। सीबीआई की रोहिणी (दिल्ली) स्थित अदालत ने जिन सेकेंडरी स्कूल टीचरों की भर्ती की जांच सीबीआई से कराने को कहा है उनकी भर्ती भी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से वापस लेकर सीधे जिला स्तर पर की गई थी। 2000 में हुई सीएंडवी टीचर भर्ती की सारी प्रक्रिया जेबीटी तर्ज पर अपनाई गई बताई जा रही है। उधर, सीबीआई ने अभी तक जांच शुरू नहीं की है।
जानकारी के अनुसार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सेकेंडरी टीचरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर चुका था। कुछ कैटेगरी में साक्षात्कार हो चुके थे, मगर अदालत में मामला लंबित होने के कारण परिणाम घोषित नहीं हुए थे। कुछ कैटेगरी में साक्षात्कार अभी होने थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला की अध्यक्षता में 8 सितंबर, 1999 को मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया कि चूंकि शिक्षकों के पद काफी संख्या में रिक्त हैं इसलिए उनको कर्मचारी चयन आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर सीधे भर्ती किया जाए। इस बैठक में सीएंडवी टीचरों के 2673 पद भरने का फैसला हुआ था। फैसले के बाद शिक्षा विभाग ने आयोग को भर्ती प्रक्रिया रोकने और सारे पद वापस लेने को कहा।
इसी बैठक में जेबीटी के 3123 पद आयोग से वापस लेकर सीधे भर्ती करने का फैसला किया गया था। इस मामले में ओमप्रकाश चौटाला समेत 55 लोग अब जेल में हैं
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