हरियाणा शिक्षा भर्ती बोर्ड के गठन के मामले में जवाब देने को मांगी मोहलत




चंडीगढ़। हरियाणा शिक्षा भर्ती बोर्ड के गठन के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा टीचरों के चयन परिणाम पर रोक जारी है। सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान सरकार के वकील ने इस मामले में अपना पक्ष रखने को हाईकोर्ट से कुछ समय की मोहलत देने का आग्रह किया। कार्यवाहक चीफ जस्टिस जसबीर सिंह एवं जस्टिस आरके जैन पर आधारित खंडपीठ ने सरकार के आग्रह को स्वीकार कर मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। आगामी सुनवाई 20 मई को निर्धारित की गई है।
यह है मामला ः
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में हरियाणा शिक्षा भर्ती बोर्ड के चेयरमैन नंद लाल पूनिया और अन्य सदस्यों की नियुक्ति पर सवाल उठाकर बोर्ड को निरस्त करने के निर्देश जारी करने का आग्रह किया गया है। याचिका में दलील दी गई है कि राजनीतिक हस्तियों के करीबियाें का इस बोर्ड में हस्तक्षेप अधिक है और नियुक्ति प्रक्रिया में कोई पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। मामले की पिछली सुनवाई के दौरान पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेकर हरियाणा शिक्षा भर्ती बोर्ड के टीचराें के चयन परिणाम पर रोक लगा दी थी।
कार पार्किंग को ठेकेदार नियुक्त : चंडीगढ़
चंडीगढ़। सेक्टर-43 के आईएसबीटी में कार पार्किंग को अब ठेकेदार मैनेज करेगा। चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग के निदेशक पीपी सिंह फुलका ने हाईकोर्ट में पेश किए हलफनामे में यह जानकारी दी है। एफिडेविट में कहा गया है कि चंडीगढ़ प्रशासन ने 10 मार्च 2014 तक कार पार्किंग की व्यवस्था स्थानीय ठेकेदार को सौंप दी है। कार्यवाहक चीफ जस्टिस जसबीर सिंह एवं जस्टिस आरके जैन पर आधारित खंडपीठ ने एफिडेविट पर संतोष व्यक्त कर मामले का निपटारा कर दिया।
यह है मामला ः
हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका में सेक्टर-43 आईसीबीटी की कार पार्किंग में सुरक्षा के इंतजाम के निर्देश जारी करने का मामला उठाया था। याचिका में दलील दी गई थी कि तीन माह से कार पार्किंग में ठेकेदार नहीं होने पर हजाराें कारें असुरक्षित कार पार्किंग में खड़ी रहती हैं।
•हाईकोर्ट ने आग्रह को स्वीकार कर सुनवाई 20 मई तक स्थगित की
•याचिका में बोर्ड के चेयरमैन, सदस्यों की नियुक्ति पर सवाल उठाकर बोर्ड को निरस्त करने का है आग्रह
 

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