नई दिल्ली (ब्यूरो)। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को पेसमेकर लगवाने के लिए छह सप्ताह की अंतरिम जमानत मिल गई है। जेल से छूटने के बाद 24 घंटे में चौटाला को गुड़गांव स्थित मेदांता अस्पताल में भर्ती होना होगा। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल ने कहा कि याची की मेडिकल रिपोर्ट को देखते हुए उसे मिली सजा को छह सप्ताह के लिए निलंबित किया जाता है। हाईकोर्ट ने चौटाला को पांच लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानतियों की शर्त पर अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने चौटाला को उसका पासपोर्ट जिला अदालत में जमा करवाने के लिए भी कहा है। साथ ही अदालत की अनुमति के बिना चौटाला के एनसीआर से बाहर जाने पर भी पाबंदी है।
हरियाणा में जेबीटी भर्ती घोटाला मामले में ओमप्रकाश चौटाला (78) को दस साल कैद की सजा मिली थी। वहीं, कोर्ट ने सीबीआई की उस मांग को खारिज कर दिया, जिसमें उसने जमानत के दौरान चौटाला पर प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करने पर रोक की मांग की थी।
चौटाला को पेसमेकर लगवाने के लिए मिली जमानत
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