5 लाख रुपये से कम की आमदनी वाले वेतनभोगियों के लिए आयकर रिटर्न अनिवार्य

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक मई 2013 की अधिसूचना के तहत पाँच लाख रुपये से अधिक की आमदनी वाले वेतनभोगियों के लिए आकलन वर्ष 2013-2014 के लिए आयकर रिटर्न की ई-फाइलिंग अनिवार्य कर दी है. <br /><br />इससे पहले सीबीडीटी की ओर से जारी अधिसूचनाओं में अन्य स्रोतों से होने वाली 10 हजार रुपये तक की आमदनी सहित कुल 5 लाख रुपये की आमदनी वाले वेतनभो&zwj;गी कर्मचारियों को क्रमश: आकलन वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अनिवार्यता से छूट दी गई थी. यह छूट केवल आकलन वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए दी गई थी. यह छूट प्रणाली में 'कागज पर रिटर्न दाखिल करने' और 'हाथ से प्रविष्टि दाखिल करके प्रोसेसिंग करने' के मद्देनजर दी गई है. <br /><br />हालांकि वर्ष 2013-14 में ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए पहले से भरे हुए रिटर्न फ़ार्म का लाभ दिया गया है. <br />पिछले दो वर्षों (2011-12 और 2012-13) से लगातार उपलब्ध कराई जा रही छूट आकलन वर्ष 2013-14 में प्रदान नहीं की ज.

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