केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक मई 2013 की अधिसूचना के तहत पाँच लाख रुपये से अधिक की आमदनी वाले वेतनभोगियों के लिए आकलन वर्ष 2013-2014 के लिए आयकर रिटर्न की ई-फाइलिंग अनिवार्य कर दी है. <br /><br />इससे पहले सीबीडीटी की ओर से जारी अधिसूचनाओं में अन्य स्रोतों से होने वाली 10 हजार रुपये तक की आमदनी सहित कुल 5 लाख रुपये की आमदनी वाले वेतनभो‍गी कर्मचारियों को क्रमश: आकलन वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अनिवार्यता से छूट दी गई थी. यह छूट केवल आकलन वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए दी गई थी. यह छूट प्रणाली में 'कागज पर रिटर्न दाखिल करने' और 'हाथ से प्रविष्टि दाखिल करके प्रोसेसिंग करने' के मद्देनजर दी गई है. <br /><br />हालांकि वर्ष 2013-14 में ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए पहले से भरे हुए रिटर्न फ़ार्म का लाभ दिया गया है. <br />पिछले दो वर्षों (2011-12 और 2012-13) से लगातार उपलब्ध कराई जा रही छूट आकलन वर्ष 2013-14 में प्रदान नहीं की ज.
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