रवि हसिजा, जींद : आखिरकार शिक्षा विभाग ने यह मान ही लिया कि वर्ष 2005 में विज्ञापन संख्या 1/2005 के तहत ठेके पर होने वाली शिक्षकों की भर्ती की चयनित उम्मीदवारों की सीडी बनी थी और पीयू चंडीगढ़ ने यह सीडी शिक्षा विभाग को सौंपी भी थी। इसका खुलासा स्वयं शिक्षा विभाग ने राज्य सूचना आयोग के समक्ष केस नंबर-2201/2013 की सुनवाई के दौरा किया। 1बाकायदा शिक्षा विभाग के अधिकारी सुनवाई के दौरान सीडी लेकर भी पहुंचे। शिक्षा विभाग ने वर्ष 2005 में विज्ञापन संख्या 1/2005 के तहत प्रदेश में ठेके पर शिक्षकों की भर्ती करनी थी। इस मामले में सूचना के अधिकार के तहत एक मामले में जब सुनवाई राज्य सूचना आयोग के पास पहुंची तो 27 जून 2013 को सुनवाई के दौरान शिक्षा विभाग ने मेमो नंबर-22/406-2013 सीओ (1) द्वारा राज्य सूचना आयोग को जवाब दिया कि विज्ञापन संख्या 1/2005 की मेरिट सूची बनी ही नहीं थी, इसलिए कवरिंग लेटर का सवाल ही नहीं उठता, जिसके लिए राज्य सूचना आयोग ने अगली सुनवाई छह अगस्त को निर्धारित करते हुए राज्य जन सूचना अधिकारी शिक्षा विभाग को निर्देश दिए थे कि एक शपथ पत्र दाखिल करे कि विज्ञापन 1/2005 की चयनित उम्मीदवारों की सूची प्राप्त नहीं हुई।
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