भर्ती बोर्ड/भर्ती परिणाम पर रोक वाले मामले में संक्षिप्त सुनवाई में एडवोकेट जनरल ने याचिकाकर्ता के एक पार्टी विशेष से जुड़े होने का हवाला दे कर उसकी जनहित याचिका दायर करने की मंशा पर सवाल उठाया। कोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ता चुनाव भी लड़ चुका है। जिस पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने इसका जवाब देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता तो खनन आदि मामलो को भी जनहित याचिका के माध्यम से उठा चुका है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से अपने बारे में व उसके द्वारा डाली गई अन्य जनहित
याचिकाओ सहित सभी तथ्य 2 दिन में शपथपत्र के द्वारा दाखिल करने को कहा है और उस पर सरकारी पक्ष को अगर कुछ कहना हो तो उससे अगले 2 दिन में रिप्लाई दाखिल कर दे। हाईकोर्ट ने मामले की आगामी सुनवाई 27 अगस्त को निश्चित की हैwww.teacherharyana.blogspot.com (Recruitment , vacancy , job , news)
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