उच्च न्यायपालिका में आरक्षण नहीं हो सकता : सुप्रीम कोर्ट


नई दिल्लीत्न सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि उच्च न्यायपालिका में सभी समुदायों और जातियों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। लेकिन उनके लिए आरक्षण नहीं हो सकता। जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह टिप्पणी की। हालांकि बेंच ने जनहित याचिका को सुनवाई के लिए लेने से मना कर दिया। इसमें उच्च न्यायपालिका में अन्य पिछड़ा वर्ग, एससी और एसटी के लोगों को भर्ती के लिए सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी। बेंच ने कहा कि हम इसको समझते हैं लेकिन कोई और रास्ता निकालना होगा। आप सरकार को और देश के मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन दें। 
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