गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को राहत, बंद नहीं होंगे


चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने निजी गैर सहायता एवं गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को राहत देते हुए सरकार के बंद करने के फैसले पर रोक लगा दी है।1प्रदेश सरकार ने निजी गैर सहायता और गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को नोटिस जारी कर बंद करने के आदेश दिए थे, जिसके खिलाफ 49 स्कूलों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। अदालत ने यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश देते हुए प्रदेश सरकार को 21 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर जबाव मांगा है। याचिका में कहा गया है कि प्रदेश में ऐसे छह हजार से अधिक स्कूल हैं। शिक्षा के अधिकार के तहत ये स्कूल गरीब छात्रों को भी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इनमें से अधिकतर स्कूल राज्य के सुदूर इलाकों में हैं। 1हरियाणा सरकार की ओर से इन सभी स्कूलों को यह कहते हुए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया था कि यह स्कूल हरियाणा एजुकेशन रूल्स 2003 का उल्लंघन कर रहे हैं। सरकार की ओर से जारी नोटिस के बाद इन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई, जबकि हरियाणा के डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन की ओर से उन्हें अस्थायी तौर पर एक वर्ष की मान्यता दी जा चुकी थी। 1विसं, चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने निजी गैर सहायता एवं गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को राहत देते हुए सरकार के बंद करने के फैसले पर रोक लगा दी है।1प्रदेश सरकार ने निजी गैर सहायता और गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को नोटिस जारी कर बंद करने के आदेश दिए थे, जिसके खिलाफ 49 स्कूलों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। अदालत ने यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश देते हुए प्रदेश सरकार को 21 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर जबाव मांगा है। याचिका में कहा गया है कि प्रदेश में ऐसे छह हजार से अधिक स्कूल हैं। शिक्षा के अधिकार के तहत ये स्कूल गरीब छात्रों को भी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इनमें से अधिकतर स्कूल राज्य के सुदूर इलाकों में हैं। 1हरियाणा सरकार की ओर से इन सभी स्कूलों को यह कहते हुए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया था कि यह स्कूल हरियाणा एजुकेशन रूल्स 2003 का उल्लंघन कर रहे हैं। सरकार की ओर से जारी नोटिस के बाद इन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई, जबकि हरियाणा के डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन की ओर से उन्हें अस्थायी तौर पर एक वर्ष की मान्यता दी जा चुकी थी।

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गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूल बंद नहीं होंगे 
भास्कर न्यूज त्न चंडीगढ़
हरियाणा के गैर मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल फिलहाल बंद नहीं होंगे। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में लगभग 1,372 ऐसे स्कूलों को बंद करने के नोटिस के खिलाफ 49 निजी स्कूलों की याचिका पर गुरुवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने यथास्थिति के निर्देश दिए हैं। जस्टिस राकेश कुमार जैन ने हरियाणा सरकार को 21 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत ने हरियाणा सरकार से पूछा कि स्कूल बंद करने पर इन स्कूलों में पढ़ रहे प्रभावित विद्यार्थियों को शिक्षा व दूसरी तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाने की क्या व्यवस्था की गई है।

49 स्कूलों की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया कि उन्हें मान्यता हासिल करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने व इस दौरान प्रोविजनल आधार पर काम करने की छूट दी गई। सभी स्कूल दूर दराज के गांवों में काम कर रहे हैं। इनमें प्री नर्सरी से लेकर आठवीं कक्षा तक के हजारों छात्र पढ़ रहे हैं। अप्रैल माह में हरियाणा सरकार की तरफ से कहा गया कि जिन स्कूलों को मान्यता नहीं मिली वे प्रोविजनल तौर पर काम कर सकते हैं। उनके ऑन लाइन आवेदन विचाराधीन रहने के चलते उन्हें यह छूट दी गई। इसके बाद जुलाई माह में उन्हें स्कूल बंद करने का नोटिस दे दिया गया। याचिका में कहा गया कि इस नोटिस पर रोक लगाई जाए।

कदम छात्रहित में: कुंडू

हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ के प्रदेशाध्यक्ष सत्यवान कुंडू ने हाईकोर्ट से मिले स्टे को अभिभावकों और गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखकर उठाया गया सराहनीय कदम बताया है। उन्होंने कहा कि इससे लोगों का न्यायपालिका में भरोसा एक बार फिर बढ़ा है।

६ को हिसार में बैठक

हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद प्राइवेट स्कूलों ने आगे की रणनीति बनाने के लिए छह अक्टूबर को हिसार में सुबह साढ़े दस बजे बैठक बुलाई है। हिसार प्राइवेट स्कूल संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष महीपाल रेडू ने बताया कि इस बैठक में प्रदेशभर के स्कूल संचालक भाग लेंगे।

हिसार 168

फतेहाबाद 153

रोहतक 143

पानीपत 135

कैथल 108

कुरुक्षेत्र 102

सिरसा 80

पंचकूला 47

रेवाड़ी 46

पलवल 43

जींद 42

अंबाला 41

फरीदाबाद 39

करनाल 31

यमुनानगर 29

झज्जर 24

भिवानी 24

मेवात 15

गुडग़ांव 10

महेंद्रगढ़ 2 

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