ऑनलाइन शिकायत दर्ज न कराने पर चार्जशीट किए जाएंगे अधिकारी




 हरियाणा बिजली वितरण निगमों के अधिकारियों को बिजली चोरी के मामले को हल्के में लेना महंगा पड़ेगा। 24 घंटे के भीतर बिजली चोरी की ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा न करने पर उपमंडल अधिकारी को निलंबित और संबद्ध कार्यकारी और अधीक्षण अभियंता को चार्जशीट कर दिया जाएगा। 1बिजली चोरी के सभी लंबित मामलों का गत 30 सितंबर तक ऑनलाइन रिकार्ड रखने के मामलों में कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। बिजली वितरण निगमों के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने इसकी पुष्टि की है। उनके अनुसार 50 हजार रुपये तक की बकाया राशि वसूलने के लिए उपमंडल अधिकारी, एक लाख रुपये तक की वसूली कार्यकारी अभियंता और इससे अधिक की बकाया वसूली के लिए अधीक्षण अभियंता व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।1जागरण ब्यूरो, चंडीगढ़ : हरियाणा बिजली वितरण निगमों के अधिकारियों को बिजली चोरी के मामले को हल्के में लेना महंगा पड़ेगा। 24 घंटे के भीतर बिजली चोरी की ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा न करने पर उपमंडल अधिकारी को निलंबित और संबद्ध कार्यकारी और अधीक्षण अभियंता को चार्जशीट कर दिया जाएगा। 1बिजली चोरी के सभी लंबित मामलों का गत 30 सितंबर तक ऑनलाइन रिकार्ड रखने के मामलों में कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। बिजली वितरण निगमों के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने इसकी पुष्टि की है। उनके अनुसार 50 हजार रुपये तक की बकाया राशि वसूलने के लिए उपमंडल अधिकारी, एक लाख रुपये तक की वसूली कार्यकारी अभियंता और इससे अधिक की बकाया वसूली के लिए अधीक्षण अभियंता व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

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