अब डीलर ही कर सकेंगे गाडिय़ों का रजिस्ट्रेशन
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नुकसान की भरपाई करेगी सरकार
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व्यापारियों को अब ई-मेल, फैक्स से दिए जा सकेंगे वैट के नोटिस
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दुकानों के लिए
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फ्लैट्स के लिए दरें
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प्रॉपर्टी टैक्स से छूट मिल सकती है खिलाडिय़ों को
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ञ्च कार का नंबर और आरसी लेने के लिए नहीं काटने पड़ेंगे आरटीओ के चक्कर
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ञ्च हरियाणा मोटर वाहन नियम-1993 में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी
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अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में अवॉर्ड जीतने वाले खिलाडिय़ों को राज्य सरकार प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने पर विचार कर रही है। यह जानकारी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दी। सभी शहरों में बहुमंजिला आवासीय भवनों को प्रॉपर्टी टैक्स में फ्लोर वार भी छूट मिलेगी। इसमें पहली मंजिल पर 40 फीसदी और दूसरी मंजिल व उससे ऊपर की मंजिलों पर 50 फीसदी की छूट दी जाएगी।
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चंडीगढ़त्न प्रदेश के व्यापारियों को राहत देने के बजाय राज्य सरकार उनकी परेशानी बढ़ाती जा रही है। फार्म-38 की समस्या से जूझ रहे व्यापारियों के लिए सरकार ने अब वैट संंबंधी नोटिस ई-मेल अथवा फैक्स से भी तामील करवाने का फैसला किया है। राज्य मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को इसे कानूनी मान्यता देने के लिए मंजूरी दे दी। आबकारी एवं कराधान विभाग के अनुसार अब तक नियम 79 (1)(बी) के तहत व्यापारियों को वैट संंबंधी नोटिस रिजस्टर्ड डाक से ही भेजे जाते थे। कानूनन इस नोटिस की तामील तभी मानी जाती थी, जब प्राप्तकर्ता की हस्ताक्षरशुदा पावती रसीद विभाग को मिल जाती थी। अब कैबिनेट ने नियमों में से 'पावती रसीद' शब्द को हटाने का फैसला किया है। संशोधन के अनुसार अब 'स्पीड पोस्ट','कूरियर' फैक्स और ई-मेल से भेजे गए नोटिस को कानूनन उसकी तामील माना जाएगा।
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कार या अन्य निजी वाहन का नंबर लेने या रजिस्ट्रेशन के लिए अब परिवहन कार्यालय (आरटीओ) के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। डीलर ही लोगों को गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर दे सकेंगे। इसके लिए सरकार मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करेगी। कैबिनेट ने शुक्रवार को इसे मंजूरी दे दी।
बैठक के बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि डीलर ग्राहक से रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाकर उसे ऑनलाइन पंजीकरण प्राधिकरण को भेजेंगे। इसके बाद वाहन का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यह व्यवस्था गैर ट्रांसपोर्ट वाहनों के लिए की गई है।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
एससी/एसटी आयोग को मंजूरी: राज्य में दलितों का उत्पीडऩ रोकने के लिए अनुसूचित जाति जनजाति (एससी/एसटी) आयोग बनाने को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इस चार सदस्यीय आयोग में एक महिला होगी। उल्लेखनीय है कि राज्य में इस आयोग के गठन की मांग लंबे समय से की जा रही थी। इस संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भी सरकार को कई पत्र लिख चुका है।
अब 99 साल की लीज पर मिलेंगे पट्टे: प्रदेश में अब 99 साल की लीज पर पट्टे दिए जाएंगे। अब तक 7 से 33 साल तक की लीज पर ही पट्टे दिए जा सकते थे। इसके लिए सरकार ने पंजाब ग्राम शामलात भूमि(विनियमन) नियमावली,1964 के नियम 6 (5) में संशोधन करने का फैसला किया है। सरकार के मुताबिक इससे 16 हजार परिवारों को लाभ मिलेगा।
कैबिनेट के इस फैसले के साथ ही रेवाड़ी जिले के माजरा श्योराज गांव में मेडिकल कॉलेज खोलने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। अभी यह काम भारतीय चिकित्सा परिषद की शर्त के कारण अटका हुआ था। एमसीआई के अनुसार जमीन का आवंटन 99 साल की लीज पर ही होना चाहिए।
इन्हें मिलेगी छूट : धार्मिक संपत्तियों, अनाथालय, भिक्षुक गृहों, नगरपालिका भवन, श्मशान घाट, कब्रिस्तान, धर्मशाला, केंद्र/राज्य सरकार की शिक्षण संस्थाओं व सरकारी अस्पतालों को प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा सेवारत सैनिकों, अर्धसैनिक बलों, पूर्व सैनिकों, अर्ध-सैनिकों अथवा उनकी पत्नी या पति या उनके आश्रितों से 300 वर्गगज क के मकान पर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लिया जाएगा, बशर्ते उस मकान में वे खुद रह रहे हों और कोई हिस्सा किराए पर नहीं दे रखा हो। मकान किराए पर देने की शर्त से उन्हीं पूर्व सैनिकों को छूट मिलेगी जिनकी पेंशन 1275 रुपए मासिक या इससे कम है। स्वतंत्रता सेनानियों और युद्ध विधवाओं को भी निजी निवास पर यह छूट मिलेगी, बशर्ते उनका हरियाणा में दूसरा कोई रिहायशी मकान नहीं हो और मौजूदा निवास का कोई हिस्सा किराए पर नहीं दे रखा हो। शहरों में एक एकड़ या इससे अधिक के कृषि भूखंड पर भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। बोर्ड, निगम, उपक्रम और स्वायत्तशासी निकायों को छोड़कर सरकारी भवनों को प्रॉपर्टी टैक्स में 50 फीसदी की छूट रहेगी।
50 वर्गगज तक 24 रुपए 18 रुपए
51 से 100 वर्गगज 36 रुपए 27 रुपए
101 से 500 वर्गगज 48 रुपए 36 रुपए
501 से 1000 वर्गगज 60 रुपए 45 रुपए
(प्रॉपर्टी टैक्स प्रति वर्ग फुट और प्रति वर्गगज सालाना के हिसाब से)
कारपेट एरिया शुल्क
ए-वन शहर ए-2 शहर
2000 वर्ग फुट तक 1 रुपए 0.75 पैसे
2001 से 5000 वर्ग फुट 1.20 रुपए 0.90 पैसे
5000 वर्ग फुट से अधिक 1.50 रुपए 1.25 रुपए
सरकारी विभागों के लिए वैट सी-3 फार्म समाप्त
सरकारी विभागों को अब अपने ही राज्य में सामान की खरीद पर वैट में रियायत नहीं मिलेगी। उन्हें संबंधित वस्तु पर देय टैक्स पूरा चुकाना होगा। अब तक उन्हें सी-3 फॉर्म के आधार पर वैट में रियायत मिलती थी। कैबिनेट ने शुक्रवार को इस वैट सी-3 फार्म को समाप्त करने का फैसला किया है। इसके पीछे तर्क यह है कि वैट का पैसा तो सरकार में ही आना है, फिर सरकारी विभागों को छूट देने का क्या फायदा?
कंपनियां चुकाएंगी स्टांप ड्यूटी
एक कंपनी को दूसरी कंपनी में विलय (मर्जर) करने पर अब स्टांप ड्यूटी ली जाएगी। अब तक कंपनियों को इससे छूट थी। सरकार ने अब इस छूट को वापस लेने का फैसला किया है।
कुलां को सब तहसील का दर्जा
सरकार ने फतेहाबाद जिले की टोहाना तहसील में कुलां को सब तहसील बनाने का फैसला किया है। इसके लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।
आग, बाढ़ या किसी तोडफ़ोड़ में नुकसान होने पर सरकार छोटे दुकानदारों को राहत देगी। इसके लिए सरकार हरियाणा नगरपालिका विकास कोष बनाएगी। इसमें सभी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका प्रॉपर्टी टैक्स का 20 फीसदी और नीलामी राशि का 10 फीसदी पैसा जमा करवाएंगे। इस कोष से नगर पालिका क्षेत्रों में शहरी विकास के अन्य काम भी करवाए जा सकेंगे। |
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