हरियाणा सिविल सेवा (एचसीएस) के 20 पदों पर नामांकन से भर्ती किए जाने पर हाईकोर्ट की रोक के बावजूद सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए विभागों से दोबारा सिफारिशें मांगी


चंडीगढ़ - हरियाणा सिविल सेवा (एचसीएस) के 20 पदों पर नामांकन से भर्ती किए जाने पर हाईकोर्ट की रोक के बावजूद सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए विभागों से दोबारा सिफारिशें मांगी हैं। अब सिफारिश भेजने की अंतिम तारीख 15 दिसंबर रखी गई है।

सरकार ने वर्ष 2012 के लिए एचसीएस (कार्यकारी शाखा)के 20 पदों पर विशेष भर्ती के तहत अधीनस्थ कर्मचारियों को नामांकित करने की घोषणा की थी। इसकी अधिसूचना 16 सितंबर 2013 को जारी की गई। बिजेंदर राणा और छह अन्य तहसीलदारों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि सरकार विशेष भर्ती के दौरान पिछले दरवाजे से अपने चहेतों को एचसीएस पदों पर बैठाना चाहती है। याचियों ने नामांकन के जरिये एचसीएस में नियुक्ति का विरोध करते हुए इसे नियम-2008 के खिलाफ बताया।
इसके बाद नवंबर 2013 में हाईकोर्ट ने भर्ती का रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी। सरकारी प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि विभागों को अपनी सिफारिशें 15 अक्टूबर तक सरकार को भेजनी थी लेकिन ज्यादा विभागों से यह सिफारिशें नहीं पहुंच पाईं। इसी वजह से अब सभी विभागाध्यक्षों को अपनी सिफारिशें 15 तक मुख्य सचिव को भेजने को कहा गया है।www.teacherharyana.blogspot.com (Recruitment , vacancy , job , news)

No comments:

Post a Comment

thanks for your valuable comment

See Also

Calculate your age

Age Calculator Choose date of birth: OR enter birth details: / / Calculate Age