दूध में मिलावट पर हो उम्रकैद सुप्रीम कोर्ट ने कहा

दूध में मिलावट पर हो उम्रकैद 
सुप्रीम कोर्ट ने कहा 
राज्यों को कानून बदलने के आदेश 
नई दिल्ली त्न दूध में मिलावट पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने कहा है कि जो कोई भी दूध में मिलावट करता है या उसका कारोबार करता है उसे उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी है कि राज्य सरकारें कानून बदलें। दूध में मिलावट करने वालों को उम्र कैद की सजा का प्रावधान करे।

बेंच जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने अपने जवाब में कहा कि उन्होंने उम्र कैद की सजा वाले कानून बना रखे हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि बाकी राज्यों को भी ऐसा करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फूड सेफ्टी एंड स्टेंडर्ड एक्ट के तहत इस अपराध के लिए मिलने वाली अधिकतम छह माह की सजा नाकाफी है। इसे बढ़ाकर उम्रकैद करना चाहिए। गौर हो कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने रिपोर्ट में कहा था कि देश में 68.4' दूध मिलावटी बिकता है। 
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