पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को चौटाला शासन काल में नियुक्त 3206 जेबीटी शिक्षकों को राहत देते हुए उनके कार्य करने पर तत्काल रोक लगाने से इंकार कर दिया है।
मामले में अर्जी दाखिल करते हुए उस वक्त आवेदन करने और चयनित न होने वाले शिक्षकों ने चयनित शिक्षकों के कार्य करने पर रोक लगाने की अपील की थी। हाईकोर्ट ने कहा कि अब अर्जियों पर सुनवाई का नहीं बल्कि याचिका का निपटारा करने का समय आ गया है।
आज बुधवार को केस की सुनवाई के दौरान अर्जी के माध्यम से सन 2000 में रिक्त पदों पर आवेदन करने और चयनित न होने वाले शिक्षकों ने विवादित शिक्षकों के कार्य करने पर रोक लगाने की अपील की थी।
अब इस केस की आगामी सुनवाई 5 दिसम्बर सोमवार को होगी
21.01.2014www.teacherharyana.blogspot.com (Recruitment , vacancy , job , news)
2000 jbt केस में आज हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच एकल बेंच के आदेश की खिलाफ अपील पर सुनवाई करेगी
चंडीगढ़ : वर्ष 2000 में नियुक्त 3206 जूनियर बेसिक ट्रैंड टीचर्स (जेबीटी) में से 2985 जेबीटी की नियुक्ति रद करने के पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एकल बैंच के फैसले को सोमवार को डिविजन बैंच में चुनौती दी गई, जिस पर मंगलवार को सुनवाई होगी। संभव है कि मामले की सुनवाई तक डिविजन बैंच एकल बैंच के फैसले पर रोक लगा दे। इससे प्रभावित जेबीटी टीचर को राहत की संभावना है।1मालूम हो कि गत 8 जनवरी को हाईकोर्ट की एकल बैंच ने 2985 जेबीटी की भर्ती को रद करते हुए नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया था।
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