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134-ए के तहत दाखिले का रास्ता साफ, आवेदन 1 से 15 फरवरी तक
चंडीगढ़. आखिरकार गरीब परिवार के बच्चों का धारा 134 ए के तहत निजी स्कूल में पढऩे का रास्ता साफ हो गया। डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन ने पत्र जारी कर एक से 15 फरवरी तक इस वर्ग के बच्चों को दाखिला कराने को कहा है। किसी तरह की दिक्कत न आए इसके लिए बाकायदा कमेटी का भी गठन किया गया है। दो जमा पांच मुद्दे जन आंदोलन के संयोजक सत्यबीर हुड्डा ने इस मांग को लेकर पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका की थी। उनकी इस याचिका पर अदालत ने सरकार को दाखिला करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद शिक्षा विभाग ने यह व्यवस्था की है। इसके लिए आन लाइन भी आवेदन किए जा सकते हैं। इसके लिए हरियाणा नालेज कारपोरेशन लिमिटेड यह व्यवस्था लागू करेगा। आवेदन स्कूल में नहीं बल्कि सेंटर में होंगे : यह भी व्यवस्था की गई कि दाखिले के लिए प्रदेश में अलग-अलग 121 केंद्र बनाए जाएंगे। जब तक केंद्र नहीं बन जाते तब तक आवेदन का काम डाइट(डिस्ट्रिक्ट एलिमेंटरी एजूकेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट) में किया जा सकता है। यदि आरक्षण से ज्यादा आवेदन आ गए तो ड्रा निकाला जाएगा। 27 लाख बच्चे पढऩे हंै। निजी स्कूल में इनका दस प्रतिशत भी लगाए तो करीब 2 लाख 70 हजार बच्चों को इस के तहत लाभ मिलेगा। सत्यबीर हुड्डा ने बताया कि अब उनकी प्रमुखता रहेगी कि सभी पात्रों को इस योजना का लाभ मिले। इसके लिए 15 फरवरी तक प्रदेश में जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। या जाएगा। सभी प्राइवेट स्कूल में मिलेगी दाखिले की सुविधा : वे निजी स्कूल जिन्हें सरकारी जमीन नहीं मिली दस प्रतिशत बच्चों को आरक्षण देंगे । इसके साथ ही हुड्डा जिन स्कूलों को जमीन मिली उन स्कूल में 20 प्रतिशत आरक्षण देना होगा। कोई भी स्कूल दाखिले के लिए मना नहीं करेगा। आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को मिलेगा। जिनकी सालाना आय 2 लाख रुपए से कम है। वह किसी भी जाति से संबंध रखता हो। बीपीएल कार्ड धारक को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। |
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