वर्ष 2000 में नियुक्त जेबीटी टीचरों को राहत

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हाई कोर्ट की डबल बेंच ने एकल बेंच के फैसले पर लगाई रोक

यह था फैसला


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जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : वर्ष 2000 में नियुक्त किए गए 3206 जूनियर बेसिक ट्रेंड (जेबीटी) में से 2985 शिक्षकों को हटाने के एकल बेंच के फैसले पर मंगलवार को हाई कोर्ट की डबल बेंच ने
4 अप्रैल तक रोक लगा दी है।1मामले की सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने जस्टिस जसबीर सिंह पर आधारित खंडपीठ को बताया कि इस मामले में एडवोकेट जनरल से कानूनी राय ली जा रही है। इस पर निर्णय लेने में कुछ समय लग सकता है। सरकार ने पक्ष रखने के लिए कोर्ट से चार सप्ताह का समय मांगा है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रतिक्रिया दी थी की इन अध्यापकों को लगे हुए 14 साल के करीब हो गए है। अगर इनको सीधे तौर पद हटाया जाता है तो इनके परिवार प्रभावित होंगे। बेंच ने हरियाणा सरकार को कहा कि इस समस्या का समाधान निकाले।1हाई कोर्ट की एकल बेंच ने 8 जनवरी को इस भर्ती को रद करते हुए नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनाने का फैसला सुनाया था। हाई कोर्ट के जस्टिस के कन्नन ने 30 पेज के आदेश में इन पदों पर भर्ती के लिए चार सप्ताह में नए सिरे से मेरिट लिस्ट तैयार करने का भी आदेश दिया था। 3206 में से सिर्फ 221 शिक्षकों की नियुक्ति को ही सही करार दिया था। आदेश में जस्टिस कन्नन ने कहा था कि तत्कालीन चौटाला सरकार द्वारा 3206 जेबीटी शिक्षकों में से सिर्फ 221 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनका नाम दोनों मेरिट लिस्ट में है। बाकी उम्मीदवारों के नाम दूसरी सूची में सामने आये हैं। एकल बेंच ने यह भी साफ कर दिया था कि जिन 2985 शिक्षकों को हटाया जाएगा।www.teacherharyana.blogspot.com (Recruitment , vacancy , job , news) www.facebook.com/teacherharyanaimageviewimageview
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