पत्नी प्रतिमाह देगी पति को 2500 खर्चा


www.teacherharyana.blogspot.com (Recruitment , vacancy , job , news) www.facebook.com/teacherharyana

पत्नी प्रतिमाह देगी पति को त्र२५०० खर्चा

 
नौनंद के युवक की याचिका पर अदालत का फैसला 
विजेंद्र कौशिक त्न रोहतक
दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबल मुकेश कुमारी को बेटी के पालन-पोषण के लिए पति नौंनद गांव निवासी करतार सिंह को प्रति माह २५०० रुपए खर्चा देना होगा। जेएमआईसी मनजीत पाल की कोर्ट ने इस आशय का फैसला सुनाया है।
अब केस की अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी। करतार ने बताया कि उसकी शादी फरवरी 2007 में पानीपत जिले के गांव लाखू-बुआना की मुकेश कुमारी से हुई। दिसंबर 2007 में बेटी खुशी ने जन्म लिया। 2008 में उसकी दिल्ली परिवहन निगम में ड्राइवर की नौकरी लग गई, जबकि मुकेश कुमारी 2009 में दिल्ली पुलिस में सिपाही भर्ती हो गई। लेकिन 18 सितंबर 2010 में मुकेश ने पानीपत के इसराना थाने में करतार पर दहेज उत्पीडऩ व मारपीट का केस दर्ज करा दिया। केस के चलते करतार को डीटीसी से निलंबित कर दिया गया। यह मामला अभी पानीपत अदालत में चल रहा है।
इस बीच करतार ने रोहतक कोर्ट में घर बसाने के लिए याचिका दायर की तो मुकेश ने तलाक के लिए याचिका लगा दी। इसके बाद करतार ने बेटी के पालन-पोषण के लिए खर्चे की मांग की। अदालत में तर्क दिया कि मुकेश की मासिक सैलरी 35 हजार रुपए प्रति माह है। जबकि उसकी नौकरी छूट चुकी है। ऐसे में बेटी के पालन-पोषण की जिम्मेदारी पिता के साथ मां की भी है। ऐसे में मासिक खर्च दिलवाया जाए।


दूसरी तरफ मुकेश के वकील ने तर्क दिया कि करतार के पास न केवल जमीन-जायदाद है, बल्कि डेयरी भी चला रहा है। साथ ही डीटीसी में नौकरी भी करता रहा है। अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद मुकेश को ढाई हजार रुपए प्रति माह के हिसाब से बेटी के पालन-पोषण का खर्च पति को देने की हिदायत दी।
पत्नी दिल्ली पुलिस में सिपाही, पति डीटीसी का बर्खास्त कर्मचारी 

No comments:

Post a Comment

thanks for your valuable comment

See Also

Calculate your age

Age Calculator Choose date of birth: OR enter birth details: / / Calculate Age